'पहले देश आकर पासपोर्ट...', नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी से ठगी करने वाले को हाईकोर्ट से झटका; नहीं मिली अग्रिम जमानत
पंजाब की पूर्व मंत्री नवजोत कौर सिद्धू से साढ़े दस करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी गगनदीप सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उसे अगले मंगलवार तक पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। गगनदीप पर 2019 में नवजोत कौर सिद्धू को प्रॉपर्टी में निवेश का झांसा देकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। शिकायत के बाद अमृतसर में मामला दर्ज किया गया था।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब की पूर्व मंत्री नवजोत कौर सिद्धू को इन्वेस्टमेंट का झांसा दे साढ़े दस करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोपित गगनदीप सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। गगनदीप सिंह इस समय दुबई में जाकर छिपा हुआ है।
हाईकोर्ट ने गगनदीप सिंह को दिए आदेश दिए कि अगले मंगलवार से पहले देश वापिस आओ और अपना पासपोर्ट जमा करवाओ, उसके बाद आपकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए विचार किया जा सकता है।
बता दें कि पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू जो खुद पूर्व मंत्री हैं, उनके साथ 2019 में गगनदीप सिंह नाम के एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर और बढ़िया फायदा देने का झांसा दे साढ़े दस करोड़ रुपये इन्वेस्ट करवा लिए थे। लेकिन उसके बाद उसे ऐसा कुछ नहीं किया।
नवजोत कौर सिद्धू लगातार उसकी शिकायत करती रही और पैसे वापिस करने की मांग करती रही।आखिरकार नवजोत कौर सिद्धू ने गगनदीप सिंह के खिलाफ पिछले साल अमृतसर में मामला दर्ज करवा दिया था।
इसी मामले में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर गगनदीप सिंह ने हाई कोर्ट ने में याचिका दाखिल की थी। जिसका नवजोत कौर सिद्धू के वकील ने विरोध किया।जिसके बाद हाई कोर्ट ने आरोपी गगनदीप सिंह को अगले मंगलवार तक अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करवाने के आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है।
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