आतंकी पशियां की मां और बहन को हाई कोर्ट ने दी जमानत, IED लगाने वालों को पनाह देने का था आरोप
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पशियां की मां और बहन को जमानत दी, जो अजनाला थाने के बाहर आईईडी लगाने के मामले से जुड़ी हैं। अदालत ने कहा कि षड्यंत्र में उनकी भूमिका के कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं हैं, और उनका नाम केवल संदर्भ के आधार पर जोड़ा गया है। नवंबर 2024 में अजनाला थाने के बाहर विस्फोटक मिला था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

आतंकी पशियां की मां और बहन को हाई कोर्ट ने दी जमानत (File Photo)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गैंगस्टर आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पशियां से जुड़े अजनाला थाने के बाहर आईईडी लगाने के मामले में उसकी मां भूपिंदर कौर और बहन को जमानत दे दी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों महिलाओं को षड्यंत्र से जोड़ने के लिए कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और उनका नाम मुख्य आरोपित के संबंध में केवल संदर्भ के आधार पर जोड़ा गया प्रतीत होता है।
यह मामला नवंबर 2024 का है, जब अजनाला पुलिस थाने की बाहरी दीवार के पास बम जैसा दिखने वाला संदिग्ध उपकरण मिला था। बम निरोधक दस्ते ने उसे निष्क्रिय किया, जिसमें लगभग 750 ग्राम आरडीएक्स होने की बात सामने आई थी।
इस घटना के अगले दिन पुलिस ने “गुप्त सूचना” के आधार पर आतंकी हैप्पी पशियां की मां और बहन को सह अभियुक्तों के रूप में गिरफ्तार किया था।
आरोप था कि दोनों ने उन दो युवकों को पनाह दी, जिन्होंने कथित रूप से आईईडी लगाया था। कई आतंकी और संगठित अपराध मामलों में वांछित पशियां को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है।
उसके प्रत्यर्पण की कार्यवाही जारी है। जमानत मंजूर करते हुए हाई कोर्ट ने यह भी माना कि दोनों आरोपितों की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और न ही कोई ऐसा प्रत्यक्ष उद्देश्य सामने आया है जिससे वे घटना में शामिल दिखें। हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष मेहला ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और सुबूतों से छेड़छाड़ की आशंका नहीं है।

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