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पंजाब की श्रमजीवी कार्यकर्ता नौदीप कौर को हाई कोर्ट ने नहीं मिली कोई अंतरिम राहत

हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार पंजाब की श्रमजीवी कार्यकर्ता नौदीप कौर को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिल पाई है। मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। नवदीप ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में नियमित जमानत की मांग की थी।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Wed, 24 Feb 2021 01:31 PM (IST)Updated: Wed, 24 Feb 2021 01:31 PM (IST)
नौदीप कौर को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत।

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार पंजाब के मुक्तसर जिले की रहने वाली श्रमजीवी कार्यकर्ता नौदीप कौर की नियमित जमानत की मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कौर को कोई राहत नहीं दी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी गई।

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पुलिस की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि उनके पास फुटेज हैं जिसमें कौर पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़का रही थी। वह पुलिस को सबक सिखाने की बात कर रही थी। बुधवार को सरकार की तरफ से कोर की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं करेगी, जिस कारण शुक्रवार तक स्थगित कर दी गई।

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नौदीप ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नियमित जमानत की मांग की है। याचिका में आरोप है कि राज्य पुलिस ने उसको फर्जी केस में फंंसाया है, इसलिए उसे नियमित जमानत दी जाए। पंजाब के मुक्तसर साहिब के तहत गांव ग्यानंदर की रहने वाली नौदीप कौर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नौदीप कौर को सोनीपत पुलिस ने 12 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में हत्या का प्रयास और अवैध वसूली के आरोप हैं।

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नौदीप कौर हरियाणा के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में उन मज़दूरों के साथ मिलकर विरोध-प्रदर्शन कर रही थीं जिनके वेतन लंबित थे। पुलिस ने उन्हेंं वहीं से गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए। उन पर हत्या की कोशिश के लिए के तहत मामला दर्ज किए गया।

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आरोप है कि नौदीप कौर ने पुलिसवालों पर लाठियों से हमला किया। इन दिनों वह करनाल जेल में बंद है। यह मामला तब गंभीर हो गया था, जब यह खबरें आईं थी कि नौदीप कौर का शोषण किया जा रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौदीप को न्याय दिलाने को लेकर मुहिम शुरू हुई। इसी के तहत पंजाब महिला आयोग की अध्यक्षा मनीषा गुलाटी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। इस मामले में हाईकोर्ट में कुछ पत्रों पर संज्ञान लेकर सरकार से जवाब तलब किया था।

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