हरियाणा: हाईकोर्ट ने हत्या मामले में गवाह की जिरह टालने पर जताई नाराजगी, ट्रायल जज से मांगा स्पष्टीकरण
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने झज्जर जिले में हत्या के एक मामले में सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट के रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मुख्य गवाह की जिरह सात सप्ताह तक टालने पर ट्रायल जज से स्पष्टीकरण मांगा है। जस्टिस सुमित गोयल ने इसे निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने झज्जर जिले में दर्ज एक हत्या मामले की सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट के रवैये पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने सात सप्ताह तक प्रमुख गवाह की जिरह (क्रॉस-एग्ज़ामिनेशन) टालने पर ट्रायल जज से स्पष्टीकरण मांगा है।
जस्टिस सुमित गोयल ने कहा कि इस तरह की देरी निष्पक्ष सुनवाई (फेयर ट्रायल) के सिद्धांतों के विपरीत है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन है।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य (2015) और हाल ही में दिए गए सेलवामी बनाम स्टेट (2024) मामलों का हवाला दिया, जिनमें स्पष्ट किया गया था कि गवाह की जिरह उसी दिन पूरी की जानी चाहिए जिस दिन उसका मुख्य बयान दर्ज किया गया हो। देरी से गवाह पलट भी सकते हैं और इससे न्याय प्रभावित होता है।
इस मामले में शिकायतकर्ता और आंखों देखे गवाह विनोद कुमार की आंशिक जिरह 8 जुलाई को हुई थी और इसे 22 सितंबर तक टाल दिया गया, यानी करीब सात सप्ताह बाद। रिपोर्ट में ट्रायल जज ने बताया कि नौ आरोपितों की ओर से अलग-अलग वकील पेश हुए हैं और सभी ने अलग-अलग जिरह की मांग की, जिस कारण गवाह की गवाही एक ही दिन में पूरी नहीं हो सकी।
हाईकोर्ट ने इसे "चिंताजनक" बताते हुए ट्रायल जज से प्रशासनिक स्तर पर स्पष्टीकरण तलब किया है। यह मामला झज्जर में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, हाई कोर्ट में आरोपित की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी।
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