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    आय से अधिक संपत्ति मामले में बिक्रम मजीठिया की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

    Updated: Thu, 18 Sep 2025 12:35 PM (IST)

    शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद मजीठिया ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने और मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

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    पूर्व मंत्री मजीठिया की नियमित जमानत को लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अकाली दल के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में नियमित जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने सुनवाई को 14 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है।

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    जिला अदालत में याचिका खारिज होने के बाद मजीठिया ने हाई कोर्ट पहुंचे हैं। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को 14 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, साथ ही इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने के निर्देश दिए हैं।

    मजीठिया, जो 6 जुलाई से नई नाभा जेल में बंद हैं, को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को अमृतसर से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।

    मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में राहत की गुहार लगाई है। याचिका में उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है।

    उन्होंने इसे सरकार द्वारा उन्हें बदनाम करने की साजिश करार दिया। मजीठिया का कहना है कि वह सत्तारूढ़ दल की नीतियों के कटु आलोचक रहे हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया।