हरियाणा में अब मंत्री आएं या नहीं, हर महीने होगी जिला लोक संपर्क और शिकायत निवारण समिति की बैठक
हरियाणा सरकार ने हर जिले में महीने में एक बार जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक अनिवार्य कर दी है। यदि प्रभारी मंत्री उपलब्ध नहीं हैं तो उपायुक्त अंतिम कार्यदिवस पर शिकायतों की सुनवाई करेंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस निर्णय से लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान हो सकेगा।

राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। हरियाणा के सभी जिलाें में अब हर महीने अनिवार्य रूप से जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक होगी। भले ही प्रभारी मंत्री आएं या नहीं।
अगर प्रभारी मंत्री समय नहीं निकाल पाते हैं तो महीने के अंतिम कार्यदिवस पर उपायुक्त बैठक लेकर शिकायतों की सुनवाई करेंगे। जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक भी आवश्यकतानुसार बुलाई जाएगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। सभी उपायुक्तों और मंडलायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि हर महीने जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक होनी चाहिए।
मासिक बैठक के लिए समिति के चेयरमैन से समय लें। अगर चेयरमैन समय नहीं दे पा रहे हैं तो संबंधित जिले के उपायुक्त खुद महीने के अंतिम कार्यदिवस पर बैठक बुलाएं और जन शिकायतों पर सुनवाई करें।
दरअसल प्रदेश में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए सभी जिलों में मंत्रियों को जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति का चेयरमैन बनाया गया है। कई बार मंत्रियों की व्यस्तता के कारण विभिन्न जिलों में लंबे समय तक समिति की बैठक नहीं हो पाती।
इससे लोगों की शिकायतों की सुनवाई नहीं हो पाती। अब हर महीने बैठक अनिवार्य किए जाने से शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सकेगा।
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