हरियाणा में शिक्षा विभाग का स्क्रिक्ट एक्शन, स्कूलों के पास तंबाकू, गुटखा और नशीले पदार्थ बेचने पर रोक
हरियाणा सरकार ने स्कूलों के नजदीक तंबाकू और नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकारी और निजी स्कूलों के 100 गज के दायरे में अब ये चीजें नहीं बेची जा सकेंगी। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को निरीक्षण के आदेश दिए हैं ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब सरकारी और निजी स्कूलों के 100 गज के दायरे में कोई भी व्यक्ति तंबाकू, गुटखा एवं नशीला पदार्थ नहीं बेच सकेगा। अगर कोई व्यक्ति स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद और नशीले पदार्थ बेचता मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, ब्लाक रिसोर्स पर्सन (बीआरसी), प्रिंसिपल और हेडमास्टरों को स्कूल के आसपास औचक निरीक्षण के लिए कहा गया है ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। दरअसल फतेहाबाद के गांव बनगांव निवासी नरेश कुमार ने शिक्षा विभाग को लिखित शिकायत दी थी कि नियमों को ताक पर रखकर स्कूलों के पास आपत्तिजनक सामान बेचा जा रहा है।
इस पर एक्शन लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया है कि यदि स्कूलों के पास किसी प्रकार की अवैध गतिविधि पाई जाती है तो संबंधित ग्राम पंचायत व नजदीकी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को अवगत करवाए। सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा एवं नशीले पदार्थ की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित करना सुनिश्चित करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।