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    चंडीगढ़ में दो लाख तक के सोना और कीमती स्टोन पर ई-वे बिल जरूरी होगा या नहीं, प्रशासन लेगा फैसला

    By Ankesh ThakurEdited By:
    Updated: Thu, 30 Jun 2022 12:24 PM (IST)

    जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक ही राज्य की सीमा के अंदर सोना और कीमती स्टोन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर ई-वे बिल जरूरी हो या नहीं जीएसटी काउंसिल ने इसका फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन भी इस पर फैसला लेगा।

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    चंडीगढ़ में हुई थी जीएसटी काउंसिल की बैठक। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। दो दिवसीय बैठक की अध्यक्षा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक ही राज्य की सीमा के अंदर सोना और कीमती स्टोन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर ई-वे बिल जरूरी हो या नहीं, जीएसटी काउंसिल ने इसका फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है।

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    काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि दो लाख या इससे अधिक के सोने और कीमती स्टोन के एक ही राज्य में मूवमेंट पर ई-वे बिल अनिवार्य किया जा सकता है और नहीं भी। अगर राज्य सरकार अपने स्तर पर ई-वे बिल अनिवार्य करती है तो उन्हें यह ध्यान देना होगा कि जिस गाड़ी में यह सोना या कीमती स्टोन एक राज्य में एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, उसकी गोपनीयता बरकरार रखी जाए। ऐसे में इस मुद्दे पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर फैसला लिया जाएगा कि शहर में गोल्ड और प्रेशियस स्टोन के मूवमेंट पर ई-वे बिल जरूरी है कि नहीं। डीसी विनय प्रताप सिंह ने बताया कि इसको लेकर प्रस्ताव बनाकर गवर्नर के पास फैसला लेने के लिए भेजा जाएगा।

    छोटे कारोबारियों को सौगात

    एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों के हक में फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी तक अगर कोई व्यक्ति छोटी सी दुकान खोलकर सालभर में 40 लाख रुपये से कम की कमाई या टर्नओवर करता था, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं था। जबकि डिजिटल प्लेटफार्म के जरिए आनलाइन प्रोडक्ट बेचने और सेवाएं उपलब्ध कराने वाले छोटे कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था। ऐसे में छोटे कारोबारियों को राहत देने की दिशा में काउंसिल ने फैसला लिया है कि आफलाइन या आनलाइन मोड के जरिये एक ही राज्य (इंट्रास्टेट) में सालाना 40 लाख तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पैन कार्ड और रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा।