Punjab News: प्लॉट धारकों के लिए खुशखबरी, मान कैबिनेट ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीमों को दी मंजूरी, जानिए क्या मिलेगा लाभ?
पंजाब कैबिनेट ने उद्योगों के लिए दो वन टाइम सेटलमेंट योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस योजना से चार हजार से ज्यादा प्लॉट धारकों को फायदा होगा। पहली योजना उन प्लॉट धारकों के लिए है जहां किसानों से जमीन लेकर फोकल प्वाइंट स्थापित किया गया था और प्लॉट काटकर उद्योगों के लिए आवंटित कर दिए गए लेकिन बाद में किसानों को अदालती केसों के चलते इन्हासमेंट मिल गई।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट ने उद्योगों के लिए दो वन टाइम सेटलमेंट योजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत औद्योगिक प्लॉटों में चार हजार से ज्यादा प्लॉट धारकों को इसका लाभ होगा। उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने यह जानकारी दी। इस अवसर पर उनके साथ राज्य सभा सदस्य संजीव अरोड़ा भी थे।
सोंध ने बताया कि पंजाब के कुल 14 हजार फोकल प्वाइंटों में से चार हजार ऐसे फोकल प्वाइंट हैं, जिन्होंने या तो प्लॉट इन्हासमेंट में अपनी किश्तें नहीं दी हैं या फिर प्लॉट अलॉटमेंट होने पर अपनी किश्तें तोड़ दी हैं।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ऐसी दोनों सूरतों में प्लॉट धारकों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम देने का फैसला लिया है। तरुणप्रीत सोंध ने बताया कि ये दोनों योजनाएं उद्योगपतियों और प्लॉट धारकों के साथ मिलकर बनाई गई हैं।
अब नहीं देना पड़ेगा पैनेल्टी और कंपाउंड इंटरेस्ट
उद्योग मंत्री ने बताया कि पहली योजना उन प्लॉट धारकों के लिए है, जहां किसानों से जमीन लेकर फोकल प्वाइंट स्थापित किया गया था और प्लॉट काटकर उद्योगों के लिए आवंटित कर दिए, लेकिन बाद में किसानों को अदालती केसों के चलते इन्हासमेंट मिल गई और पंजाब स्टेट इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ये इन्हासमेंट प्लॉट धारकों पर डाल दी।
बहुत से प्लॉट धारकों ने ये राशि अदा नहीं की तो उन पर कंपाउंड इंटरेस्ट और पैनेल्टी लग गई। अब सरकार ने फैसला लिया है कि इनसे केवल बकाया राशि और उस पर आठ प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। ऐसा करने वालों को पैनेल्टी और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा।
पैनेल्टी और कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने का फैसला
इसी तरह पेरेंट प्लॉट होल्डर से जितने वर्ष में प्लॉट की कुल कीमत लेकर प्लॉट उनके नाम पर करना था, उनकी किश्तें भी टूट गई हैं। ऐसा करने वालों पर भी पीएसआईईसी ने पैनेल्टी और कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया हुआ है। प्लॉट धारकों को इसका नुकसान यह हो रहा था कि प्लॉट उनके नाम पर नहीं हो पा रहे थे।
कैबिनेट ने प्रिंसिपल अमाउंट की टूटी हुई किश्तों पर उन्हें आठ प्रतिशत से बकाया लेकर कंपाउंड इंटरेस्ट और पैनेल्टी न लेने का फैसला लिया है।
उद्योगों को इसका लाभ उठाना चाहिए
उद्योग मंत्री ने कहा कि इस फैसले से उद्योगों को काफी लाभ होगा, हालांकि वह यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि सरकार को कितनी राशि आने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि हमने यह योजना सीआईआई, पीएचडी चैंबर्स आदि से बात करके बनाई है। जिसके लिए 4, 19, 24 अक्टूबर बैठकें करके की गईं।
उन्होंने दावा किया कि व्यापारियों ने भरोसा दिलाया कि उनकी ओर जितनी राशि बकाया है उसका बैकलॉग पूरा कर देंगे। उन्होंने बताया कि यह योजना 31 दिसंबर तक 2025 तक जारी रहेगी। हमने उद्योगों को 9 महीने में सबसे लंबा पीरियड सरकार ने दिया है। उद्योगों को इसका लाभ उठाना चाहिए।
इस अवसर पर राज्य सभा सदस्य संजीव अरोड़ा ने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से उद्योगों को 2160 रुपये प्रति गज का फायदा होगा। इसके लिए पीएसआईईसी अलग से दो काउंटर बनाएगी ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो।
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