शिअद के पूर्व सदस्य रणजीत को हाई कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी पर राहत नहीं
शिअद के पूर्व सदस्य रणजीत सिंह गिल ने सतर्कता ब्यूरो पर आप से प्रभावित होने और उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के चलते परेशान करने का आरोप लगाया था। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक की अंतरिम राहत देने से इन्कार करते हुए मामले को 18 अगस्त तक स्थगित कर दिया है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के पूर्व सदस्य और बिल्डर रणजीत सिंह गिल को गिरफ्तारी पर रोक की अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया। गिल ने यह आरोप लगाया गया कि गिल को एक अगस्त को भाजपा में शामिल होने के तुरंत बाद केवल उनकी राजनीतिक संबद्धता के कारण पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने दुर्भावनापूर्ण रूप से निशाना बनाया है।
गिल ने कहा कि सतर्कता ब्यूरो आम आदमी पार्टी (आप) से प्रभावित था और उनकी संपत्तियों पर कई छापे मारे गए तथा किसी भी एफआईआर में नाम लिए बिना मनमाने तरीके से उन्हें समन जारी किए गए।
जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने राज्य सरकार की इस दलील पर गौर किया कि उनके खिलाफ गवाह के रूप में पेश होने के लिए कोई समन जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन अगली सुनवाई 18 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने या उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने से इन्कार कर दिया।
कम से कम दो सप्ताह का नोटिस देने की रखी थी मांग
गिल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार को निर्देश देने की मांग की थी कि यदि उन्हें किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार करना हो तो कम से कम दो सप्ताह का नोटिस दिया जाए। याचिका में कहा गया था कि पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वह हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं।
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