Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब में पूर्व विधायकों को 10 अगस्त तक मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, 11 से 'एक विधायक एक पेंशन'

    By Kamlesh BhattEdited By:
    Updated: Sun, 21 Aug 2022 05:11 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने एक विधायक एक पेंशन योजना शुरू की है। यानी अब कोई कितनी बार भी विधायक रहा हो उसे एक ही टर्म की पेंशन का लाभ मिलेगा। एक विधायक एक पेंशन य ...और पढ़ें

    Hero Image
    पंजाब के सीएम भगवंत मान की फाइल फोटो।

    कैलाश नाथ, चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भले ही ‘एक विधायक एक पेंशन’ को कानून बनाकर पंजाब पर पड़ने वाले भारी बोझ को कम किया हो, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि 16वीं विधानसभा में पहली बार सबसे ज्यादा पूर्व विधायक पेंशन लेंगे, क्योंकि 16वीं विधानसभा में सबसे अधिक नए विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    15वीं विधानसभा तक पूर्व विधायकों की संख्या 239 थी, जिसमें से तीन विधायकों के निधन के बाद यह संख्या 236 रह गई थी। अब इसमें 81 पूर्व विधायकों की संख्या और जुड़ गई है, क्योंकि 2022 के विधान सभा में आम आदमी पार्टी की ‘सुनामी’ सबसे अधिक पूर्व दिग्गज विधानसभा की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाए।

    बता दें, 15वीं विधान सभा तक पहली बार बने विधायक को 75,000 रुपये पेंशन मिलती थी। इसके बाद जितनी बार विधायक जीतता था, उसके पेंशन में 50,000 रुपये की वृद्धि हो जाती थी। हालांकि पेंशन तब ही विधायक को मिलती थी जब वह हार जाता था। पंजाब सरकार ने एक विधायक एक पेंशन का बिल जून 2022 में विधानसभा में पास करवाया था, जिसकी अधिसूचना 11 अगस्त को जारी की गई।

    11 अगस्त को अधिसूचना जारी होने के कारण 10 अगस्त तक विधायकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। 81 पूर्व विधायक जो कि इस बार विधान सभा चुनाव हार गए उन्हें 11 मार्च (इस दिन सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी) से 10 अगस्त तक पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके उपरांत उन्हें एक ही पेंशन मिलेगी।

    भले ही पुरानी पेंशन को बंद कर दिया हो और मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा हो कि इससे 19 करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी, लेकिन विधायकों के पेंशन में 1800 रुपये की वृद्धि हुई है। अब पूर्व विधायकों को प्रतिमाह 75,000 के स्थान बर 76,800 रुपये के करीब पेंशन मिलेगी।

    यहां पर बता दें कि विधान सभा के नियम के मुताबिक पूर्व विधायक की उम्र 65 वर्ष, 75 वर्ष और 80 वर्ष होने पर 5 फीसदी अतिरिक्त पेंशन मिलती है। 317 में से बड़ी संख्या में ऐसे विधायक हो जिनकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर है।