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    पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर करो, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, पढ़िये पूरा मामला

    Updated: Sun, 21 Sep 2025 12:32 PM (IST)

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर एक महिला का कॉल डिटेल रिकॉर्ड अवैध रूप से हासिल करने का आरोप है। अदालत ने यह भी जांच करने का आदेश दिया है कि उन्होंने पैरवी सेल के प्रमुख के रूप में कितनी बार हाईकोर्ट का दौरा किया। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।

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    कोर्ट ने जांच करने को कहा कि पैरवी सेल प्रमुख के रूप इंस्पेक्टर ने कितनी बार हाईकोर्ट का दौरा किया।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। गगनदीप सिंह पहले जीरकपुर थाना प्रभारी के पद पर तैनात थे और अब पैरवी सेल का नेतृत्व कर रहे हैं। कथित तौर पर एक असंबंधित मामले में एक महिला के काॅल डिटेल रिकाॅर्ड (सीडीआर) प्राप्त करने के आरोप में यह आदेश दिया गया है।

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    अदालत ने इस बात की जांच करने को कहा कि पैरवी सेल के प्रमुख के रूप में इंस्पेक्टर ने कितनी बार हाईकोर्ट का दौरा किया। अगर यह पाया गया कि वह 27 अगस्त को केवल इसी मामले की पैरवी के लिए आए थे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस आलोक जैन ने मोहाली निवासी दीपशिखा गुरुंग की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

    गुरुंग ने अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की थी। गुरुंग का आरोप है कि जब गगनदीप सिंह जीरकपुर थाने में बतौर एसएचओ तैनात थे, तब उन्होंने एक अज्ञात एफआईआर में उनका फोन नंबर डाला और उनके काॅल डिटेल रिकॉर्ड प्राप्त किए। वह न तो उस एफआईआर में आरोपी थीं और न ही पक्षकार। यह भी आरोप लगाया गया कि ये रिकॉर्ड प्राप्त करने के बाद गगनदीप सिंह ने उन्हें सह-प्रतिवादियों को दे दिया, जो उनके साथ मिलीभगत कर रहे हैं और याचिकाकर्ता को परेशान कर रहे हैं।

    एसएसपी पहले से ही कर रहे हैं जांच

    सुनवाई के दौरान पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता अमनदीप सिंह समरा ने प्रस्तुत किया कि एसएसपी पहले से ही मामले की जांच कर रहे हैं और याचिकाकर्ता को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि अधिकारी के साथ कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

    दूसरी ओर, याची ने दोहराया कि इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह और सह-प्रतिवादी प्रेमजीत कौर उसपर शिकायत और याचिका वापस लेने का दबाव डाल रहे थे। दोनों पक्षों को सुनने और राज्य के वकील द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर विचार करने के बाद कि एसएसपी मामले की जांच कर रहे हैं, जस्टिस जैन ने सुनवाई की अगली तारीख 1 अक्टूबर तय की।