पंजाब CM भगवंत मान के साढ़ू अमरदीप ग्रेवाल को ईडी का समन, 5 करोड़ के रिश्वत मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया
ईडी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साढ़ू अमरदीप सिंह ग्रेवाल को 5 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत मांगने ...और पढ़ें
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सीएम मान के साढ़ू को पांच करोड़ की रिश्वत मामले में ईडी का समन।
HighLights
ईडी ने सीएम मान के साढ़ू अमरदीप ग्रेवाल को समन भेजा
5 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत मांगने के आरोप में पूछताछ
यह कार्रवाई सीबीआई जांच सौंपे जाने के एक दिन बाद हुई
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े लोगों पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के एक दिन बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री के साढ़ू अमरदीप सिंह ग्रेवाल को समन भेजा है।
ईडी ने उन्हें पांच करोड़ रुपये की कथित रिश्वत मांगने के मामले में पूछताछ के लिए 9 अक्टूबर को दिल्ली स्थित कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में मुख्यमंत्री की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर मान का नाम भी सामने आया था। हालांकि, उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।
जानकारी के अनुसार, ईडी की हाई इंटेंसिटी यूनिट (एचआईयू) ने ग्रेवाल को पहले 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था। ग्रेवाल ने पेशी के लिए समय मांगा था, जिसके बाद अब उन्हें नौ अक्टूबर को दिल्ली कार्यालय में बुलाया गया है। एजेंसी इस मामले की अपनी जांच के तहत उनसे पूछताछ करेगी।
रेप केस की जांच प्रभावित करने के बदले पांच करोड़ मांगने का आरोप
मामला अमृतसर में दर्ज एक दुष्कर्म केस से जुड़ा है। आरोप है कि ग्रेवाल ने मामले की जांच को प्रभावित कराने या उसे दबाने के बदले पांच करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की थी।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस रणजीत सिंह ने आरोप लगाया था कि यह रकम मुख्यमंत्री की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर मान की ओर से मांगी गई थी। डॉ. गुरप्रीत कौर ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जस्टिस रणजीत सिंह को कानूनी नोटिस भी भेजा था।
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हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई के पास पहुंचा मामला
मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों पर ईडी की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा था। हाई कोर्ट ने सोमवार को ईडी से संबंधित आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। इसके अगले ही दिन ईडी की ओर से ग्रेवाल को समन भेजा गया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी इस मामले में शिकायत का संज्ञान लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी।
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पत्नी ने विपक्षी नेताओं पर भी दर्ज कराया मानहानि केस
इस विवाद को लेकर डॉ. गुरप्रीत कौर ने सितंबर में शिअद सांसद हरसिमरत कौर बादल, शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन नेताओं ने दुष्कर्म मामले के आरोपित को बचाने में उनकी मदद करने संबंधी झूठे आरोप लगाए हैं।
वहीं, चंडीगढ़ की अदालत ने बाद में सेवानिवृत्त जस्टिस रणजीत सिंह पर लगाए गए अंतरिम प्रतिबंध को हटा दिया था। यह प्रतिबंध उन्हें पांच करोड़ रुपये की कथित रिश्वत मांग से जुड़ी सामग्री प्रकाशित या साझा करने से रोकता था।
