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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 08, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

शराब पीकर ड्राइविंग कर रही थी पूर्व क्रिकेटर की पत्नी, गाड़ी जब्त

By Kamlesh BhattEdited By:
Published: Sun, 08 Oct 2017 11:19 AM (IST)Updated: Sun, 08 Oct 2017 08:49 PM (IST)

चंडीगढ़ पुलिस ने नाके के दौरान शराब के नशे में कार चला रही पूर्व क्रिकेटर की पत्नी की गाड़ी जब्त ...और पढ़ें

शराब पीकर ड्राइविंग कर रही थी पूर्व क्रिकेटर की पत्नी, गाड़ी जब्त
शराब पीकर ड्राइविंग कर रही थी पूर्व क्रिकेटर की पत्नी, गाड़ी जब्त

चंडीगढ़ [कुलदीप शुक्ला]। सेक्टर-27,28 लाइट प्वाइंट पर लगे ड्रंक एंड ड्राइव नाके पर चेकिंग में रणजी के पूर्व खिलाड़ी की पत्नी के एल्कोमीटर की चेकिंग में 327 एमएल एल्कोहल पाए जाने के बाद उनकी गाड़ी जब्त कर ली गई। इस दौरान क्रिकेटर भी ड्राइवर के बगल वाली सीट पर मौजूद था। नियमों के तहत 30 एमएल तक छूट होती है जिससे ये आंकड़ा 10 गुना ज्यादा है।

शुक्रवार रात करीब 10.37 बजे पूर्व क्रिकेटर अपनी पत्नी के साथ घर जा रहा था तभी ट्रैफिक पुलिस ने उसे चेकिंग के लिए रोक लिया। वहां नाका इंचार्ज ट्रैफिक इंस्पेक्टर कपिल देव थे जबकि साथ में चीफ ट्रैफिक मार्शल सीएस ग्र्रेवाल भी मौजूद थे। ईस्ट एरिया ट्रैफिक डीएसपी यशपाल सिंह के सुपरविजन में आता है।

खुद हैरान हूं, लीगल एक्शन लूंगा

दैनिक जागरण से बातचीत में पूर्व रणजी खिलाड़ी ने अपनी पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर जानकारी दी कि हमने एक छोटा पैग लगा रखा था। इसके बावजूद 327 प्वाइंट एल्कोहल आना समझ के बाहर है। उन्होंने इस पर सवाल पर उठाए लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने एक न सुनी और उनकी कार जब्त कर ली। वह अभी शहर के बाहर है लेकिन आते ही अपने वकील से बातचीत करके लीगल एक्शन लेंगे।

दिल्ली नंबर की कार सवार को छोडऩा पड़ा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने दिल्ली नंबर की कार सवार एक व्यक्ति रोक लिया। पहली बार फूंक मरवाने पर एल्कोमीटर में 70 एमएल से ज्यादा एल्कोहल आया। विरोध करने के बाद डीएसपी की अनुमति पर दोबारा जांच हुई तो एल्कोमीटर में जीरो एमएल आने के बाद ट्रैफिक कर्मियों को कार सवार को छोड़ दिया।

जनवरी से अब तक 4745 गाडिय़ां जब्त

ट्रैफिक पुलिस के आकंड़ों के अनुसार जनवरी से अब तक शराब के नशे में गाड़ी चला रहे 4745 लोगों के वाहन जब्त हो चुके हैं। वहीं, मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा-185 के तहत इस अपराध में छह माह तक की सजा या दो हजार रुपये जुर्माना या दोनों साथ में हो सकता है। चालक का ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने या उससे कम के लिए भी रद किया जा सकता है। 

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