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    चंडीगढ़ में पटाखों के लाइसेंस के लिए ड्रा आज, 96 लाइसेंस के लिए 1,496 ने किया आवेदन, बेच सकेंगे ग्रीन पटाखे

    By Jagran NewsEdited By: Ankesh Thakur
    Updated: Fri, 14 Oct 2022 05:11 AM (IST)

    चंडीगढ़ में आज पटाखों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। ग्रीन पटाखे की बिक्री के लिए पटाखा विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस जारी होंगे। इस बार पूरे शहर में कुल 96 लाइसेंस जारी होंगे। पटाखों के लाइसेंस के लिए आज सुबह 10 बजे ड्रा निकाला जाएगा।

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    चंडीगढ़ में कुल 96 पटाखा लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सांकेतिक फोटो

    जागरण सवाददाता, चंडीगढ़। Crackers Sale in Chandigarh: चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में पटाखों पर लगी रोक दो साल बाद हटा दी है। ऐसे में इस दिवाली पर शहरवासी आतिशबाजी कर सकेंगे। हालांकि दिवाली पर चंडीगढ़ में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाने की मंजूरी है। अभी तक शहर में पटाखों की बिक्री शुरू नहीं हुई है। क्योंकि प्रशासन की तरफ से पटाखा विक्रेताओं के लाइसेंस इश्यू नहीं किए गए हैं। 

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    शहर में आज पटाखों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। ग्रीन पटाखे की बिक्री के लिए पटाखा विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस जारी होंगे। इस बार पूरे शहर में कुल 96 लाइसेंस जारी होंगे। पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस का आज सुबह 10 बजे ड्रा निकाला जाएगा। ड्रा में जिन 96 लोगों के नाम होंगे वही शहर में पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। 

    1,496 लोगों ने किया लाइसेंस के लिए आवेदन 

    चंडीगढ़ में इस बार पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेने के लिए होड़ मची है। प्रशासन के पास लाइसेंस के लिए रिकार्ड आवेदन आए हैं। 96 लाइसेंस के लिए कुल 1,496 लोगों ने आवेदन किए हैं। आज सुबह 10 बजे एस्टेट आफिस की बिल्डिंग के पिछले हिस्से में लाइसेंस के ड्रा निकालने के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। डीसी विनय प्रताप सिंह मौजूदगी में कुल आवेदन में से 96 लोगों को ड्रा के माध्यम से लाइसेंस दिए जाएंगे।

    ग्रीन पटाखों का सर्टिफिकेट दिखाना होगा

    इन 96 अस्थायी लाइसेंस धारकों को अलग-अलग जोन में बांटकर पटाखे की स्टाल लगाने की मंजूरी दी जाएगी। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखे के अस्थायी लाइसेंस के लिए ड्रा में जिन लोगों का लाइसेंस निकलेगा उन्हें एक से दो दिन के अंदर ग्रीन पटाखे को लेकर सर्टिफाइड सर्टिफिकेट डीसी आफिस में जमा कराना होगा यह सर्टिफिकेट लाइसेंसी को पटाखों के निर्माता कंपनी से लेकर जमा कराना होगा। साथ ही की लाइसेंसी को यह ध्यान रखना होगा कि वह केवल सीएसआइआर और एनईईआरआइ से सर्टिफाइड पटाखे ही बेचने होंगे।

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