एग्जाम सेंटर के बाहर बज रहा था DJ, परीक्षा से भटका ध्यान, चंडीगढ़ की बड़ी कंपनी पर कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया हर्जाना
एग्जाम सेंटर के बाहर मैरिज पैलेस था जहां डीजे बजने की वजह से शिकायकर्ता का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया। इस शिकायत पर चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने ब्रिटिश काउंसिल पर हर्जाना लगाया है। ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ पंजाब के बरनाला निवासी डा. हर्ष कपिल ने शिकायत दी थी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। लाउड म्यूजिक की वजह से कई तरह की परेशानियां होती हैं। खासकर उन लोगों को जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। कुछ ऐसा ही मामला चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट में आया, जिसमें शिकायकर्ता को आइलेट्स के एग्जाम में डीजे के लाउड म्यूजिक की वजह से परेशानी हुई। उसका तेज आवाज से बार-बार ध्यान भटक रहा था।
दरअसल एग्जाम सेंटर के बाहर मैरिज पैलेस था, जहां डीजे बजने की वजह से शिकायकर्ता का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया। इस शिकायत पर चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने ब्रिटिश काउंसिल पर हर्जाना लगाया है। ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ पंजाब के बरनाला निवासी डा. हर्ष कपिल ने शिकायत दी थी। वहीं आयोग ने उनके हक में फैसला सुनाया।
रिफंड कर दी थी एग्जामिनेशन फीस
आयोग ने ब्रिटिश काउंसिल को केस पर खर्च हुए पांच हजार रुपये भी अदा करने को कहा है। हालांकि, ब्रिटिश काउंसिल ने उन्हें एग्जामिनेशन फीस रिफंड कर दी, लेकिन उनको जो परेशानी हुई उसे जायज मानते हुए आयोग ने फैसला दिया है।
दोबारा फ्री में एग्जाम देने का आफर
डा. कपिल की शिकायत के अनुसार 5 जनवरी 2019 को उनकी आइलट्स की परीक्षा थी। उनका परीक्षा केंद्र पटियाला में था। इस सेंटर का माहौल बेहद खराब था। सेंटर के साथ ही मैरिज पैलेस था, जहां कोई कार्यक्रम चल रहा था और पैलेस में तेज आजाव में डीजे बज रहा था। इसी कारण डा. कपिल परीक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। आइलेट्स एग्जाम में लिसनिंग का भी एक हिस्सा होता है, लेकिन लाउड म्यूजिक की वजह से उन्हें इस एग्जाम में खासी परेशानी हुई। हालांकि उन्होंने इस बारे में एग्जामिनर को बताया भी लेकिन डीजे बंद नहीं हुआ। उन्होंने फिर ब्रिटिश काउंसिल कस्टमर केयर पर इसकी शिकायत की। हालांकि कस्टमर सर्विस मैनेजर ने उन्हें दोबारा फ्री में एग्जाम देने का आफर दिया, लेकिन डा.कपिल ने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग में ब्रिटिश काउंसिल के खिलाफ शिकायत दायर कर दी।
काउंसिल की दलील, 224 ने परीक्षा थी, एक तिहाई के 7 बैंड आए
ब्रिटिश काउंसिल ने आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बिना केंद्र सरकार की परमिशन के बिना किसी भी फॉरन स्टेट के खिलाफ किसी भी कोर्ट में केस फाइल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा काउंसिल ने कहा कि उस दिन 224 अभियार्थियों ने परीक्षा दी और करीब एक तिहाई के सात से ज्यादा बैंड आए। इस वजह से यह कहना गलत होगा कि छात्र को डीजे के साउंड से परेशानी हुई थी। इसलिए उन्होंने केस को खारिज करने की मांग की। हालांकि आयोग ने डा. कपिल को हुई परेशानी के लिए ब्रिटिश काउंसिल को जिम्मेदार माना और हर्जाना लगाया।

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