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    स्वतंत्रता के सारथी : एसिड अटैक विक्टिम को देख हुआ विचलित तो सोसाइटी बना दिलाया मासिक भत्ता

    Updated: Wed, 13 Aug 2025 07:26 PM (IST)

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में पीड़ितों को मासिक भत्ता देने के निर्देश दिए हैं। एडवोकेट एचसी अरोड़ा की याचिका के बाद यह फैसला आया है जिससे पीड़ितों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

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    हरीश चंद अरोड़ा बताते हैं कि उनके प्रयास सफल रहे, यह खुशी की बात है।

    सुमेश ठाकुर, चंडीगढ़। एसिड अटैक विक्टिम का सिंगल टाइम सेटलमेंट से गुजारा नहीं होता। उन्हें समाज स्वीकार नहीं करता इसलिए अब मासिक भत्ता भी मिलना चाहिए। पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में मासिक भत्ता दिलाने के निर्देश दिलाए हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हरि चंद (एचसी) अरोड़ा ने।

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    एचसी अरोड़ा ने हाई कोर्ट में लगातार याचिका लगाकर न सिर्फ महिलाओं को बल्कि एसिड अटैक विक्टिम पुरुषों को भी मासिक भत्ता दिलाने में कामयाबी पाई है। इस कामयाबी से एससी अरोड़ा ने एसिड अटैक से पीड़ित चेहरे के साथ तिरस्कार भरी जिदंगी जीने वालों को सम्मानपूर्वक जीने का मौका दिलाया है।

    एसिड अटैक विक्टिम को देख बनाई सोसाइटी

    एचसी अरोड़ा बताते है कि वर्ष 2011-12 में एसिड अटैक विक्टिम इंद्रजीत कौर के बारे में अखबार से पता चला। एसिड अटैक से पहले वह बेहद सुंदर थी, लेकिन अटैक के स्थिति इतनी भयानक थी कि अखबार में भी उसकी फोटो देखना मुश्किल था। उसकी फाेटो को देखकर कई दिन विचलित था कि आखिर इंद्रजीत या इस जैसे पीड़ितों का क्या गुनाह जो उन्हें ऐसी शक्ल के साथ रहना पड़ेगा और समाज उन्हें स्वीकार भी नहीं करेगा।

    एचसी अरोड़ा ने कहा कि इंद्रजीत कौर से मिला और पुअर पेशेंट रिलीफ सोसाइटी का गठन कर हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। अदालत में मेरी मांग थी कि एसिड अटैक विक्टिव को समाज स्वीकार नहीं करता ऐसे में वह खुद का जीवन-यापन कैसे करें।

    सिंगल टाइम सेटलमेंट या आपातकाल रिलीफ के तहत कुछ पैसा जीवन भर नहीं चल सकता, ऐसे में उन्हें मासिक भत्ता मिले। कई वर्ष सवाल-जबाव करने के बाद हाई कोर्ट ने पहले पंजाब, हरियाणा और अब चंडीगढ़ को मासिक भत्ता आठ हजार देने के निर्देश दिए जो कि इस समय दस हजार रूपये हो चुका है।

    पंजाब में महिलाओं के साथ मिल रहा पुरुषों का भी लाभ

    हरीश चंद अरोड़ा बताते हैं कि उनके प्रयास के बाद पंजाब में 35 से 36 लोगों एसिड अटैक विक्टिम को सरकार 10 हजार रुपये मासिक दे रही है। खुशी की बात है कि अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रतिपूर्ति का आदेश महिलाओं के साथ पुरुषों को भी दिया है और पंजाब में दो पुरुष भी इस सुविधा का लाभ पा रहे हैं।