मोहाली में आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी, दीवाली में पटाखे फोड़ने के समय तय; इन नियमों का करना होगा पालन
मोहाली में दिवाली और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व जैसे त्योहारों पर आतिशबाजी के इस्तेमाल को लेकर जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने सख्त आदेश जारी किए हैं। केवल हरे पटाखे ही बेचे और चलाए जा सकेंगे जिनमें हानिकारक रसायन नहीं होते। दिवाली पर शाम 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

जागरण संवाददाता, मोहाली। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने जिले में दीवाली, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व, क्रिसमस और नए साल के अवसर पर आतिशबाजी के इस्तेमाल को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जनहित में जारी किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह निर्देश पंजाब सरकार के विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण विभाग द्वारा 18 सितंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान व्यापारियों द्वारा पटाखों की खरीद, बिक्री और भंडारण की कोशिश की जाती है, इसलिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि लड़ीदार पटाखों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। केवल हरे पटाखे, जिनमें बेरियम साल्ट, एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट जैसे रसायनों का प्रयोग नहीं होता, की ही बिक्री और प्रयोग की अनुमति होगी। यह पटाखे केवल लाइसेंसशुदा विक्रेताओं द्वारा ही बेचे जा सकेंगे।
पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित आदेशों के अनुसार दीवाली के दिन शाम आठ से रात दस बजे तक, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दिन सुबह चार से पांच और रात नौ से दस बजे तक, क्रिसमस के अवसर पर रात ग्यारह बजकर पचपन मिनट से बारह बजकर तीस मिनट तक और नए साल के मौके पर भी इसी समय सीमा में ही आतिशबाजी की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी अवसर पर पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सामूहिक फायर क्रैकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए पहले से विशेष स्थलों की पहचान की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आनलाइन प्लेटफार्मों जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन पर पटाखों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण विभाग को इन आदेशों की सख्त निगरानी और पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि केवल निर्धारित समय और स्थान पर ही हरे पटाखों का प्रयोग किया जा सकेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हवा की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की पूरी तरह पालना की जाएगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी संभव है। यह आदेश एक अक्टूबर 2025 से दो जनवरी 2026 तक लागू रहेंगे।
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