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    लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में बुरे फंसे गुरशेर सिंह, बर्खास्तगी के बाद अब हाईकोर्ट ने भी खारिज की याचिका

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह (Gurshaher Singh) की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने एक ही शिकायत पर एक से अधिक जांच को डीजीपी के आदेश के खिलाफ बताया है। एसपी की जांच के आधार पर विभागीय कार्रवाई और एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है।

    By Dayanand Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Tue, 07 Jan 2025 06:29 PM (IST)
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    बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह को बड़ा झटका दिया है।

    कोर्ट ने एक ही शिकायत पर एक से अधिक जांच को डीजीपी के आदेश के खिलाफ बताते हुए एसपी की जांच के आधार पर विभागीय कार्रवाई व एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

    संधू ने हाईकोर्ट में दाखिल किया था याचिका

    याचिका दाखिल करते हुए संधू ने हाईकोर्ट को बताया था कि मोहाली निवासी बलजिंदर सिंह को तीन सुरक्षाकर्मी मिले थे। याची सुरक्षा समीक्षा कमेटी का सदस्य था और याची ने पाया कि सुरक्षा के लिए जो आधार बनाए गए थे, वह फर्जी थे।

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    इसके आधार पर याची ने सुरक्षा हटाने की सिफारिश की थी। इसके बाद बलजिंदर सिंह ने याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठी शिकायतें देना शुरू कर दिया। याची के खिलाफ एसएसपी से लेकर डीजीपी व मुख्यमंत्री तक को शिकायतें भेजी गई।

    मोहाली एसएसपी ने आरोपों को पाया निराधार

    इसके बाद मोहाली के एसएसपी ने मामले की जांच की और आरोपों को निराधार पाया। विजिलेंस भी इस मामले की जांच कर चुकी है। इसके बाद रोपड़ रेंज आईजी ने शिकायत को जांच के लिए एसपी इंवेस्टिगेशन को सौंप दिया।

    एसपी इंवेस्टिगेशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसके बाद याची के खिलाफ विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है व एफआईआर दर्ज की गई है। याची ने कहा कि जब किसी मामले की जांच एसएसपी कर चुके हैं, तो उसकी जांच उनसे छोटे पद के अधिकारी को कैसे सौंपी जा सकती है।

    हाईकोर्ट से की थी ये अपील

    साथ ही पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया था कि एक ही मामले में एक से अधिक जांच नहीं की जाएगी। इस मामले में एसएसपी और विजिलेंस पहले ही जांच कर चुके हैं और ऐसे में अब यह जांच ठीक नहीं है।

    याची का रिकॉर्ड बेहद उम्दा रहा है और जाे भी उसके साथ हो रहा है, वह प्रतिशोध की कार्रवाई है। हाईकोर्ट से याची ने अपील की थी कि उसके खिलाफ की गई एसपी इंवेस्टिगेशन की जांच और जांच के आधार पर की गई कार्रवाई को रद्द किया जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। 

    लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में बर्खास्त 

    गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में पंजाब सरकार ने गुरशेर सिंह के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए कहा था, लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।

    पंजाब सरकार की तरफ से उनके घर पर भी नोटिस भेजे गए, लेकिन वह नहीं आए, जिसके बाद से गुरशेर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।

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