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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 19, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पंजाब में अब वाहन के कागज जेब में लेकर चलने की जरूरत नहीं, डिजिटल डीएल व आरसी होंगे वैध

By Kamlesh BhattEdited By:
Published: Fri, 19 Feb 2021 04:02 PM (IST)

पंजाब में अब वाहन चालक डिजीलॉकर या एम परिवहन एप में अपने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) की ...और पढ़ें

पंजाब की परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना की फाइल फोटो।
पंजाब की परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना की फाइल फोटो।

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब में अब वाहन मालिक अपने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) की डिजिटल कापियां अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने डीएल और आरसी के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री रजि़या सुलताना ने बताया कि यदि ट्रैफिक़ पुलिस और आरटीओ चैकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मांग करते हैं तो मोबाइल एप  एमपरिवहन और डिजीलॉकर के जरिये डाउनलोड करके यह दस्तावेज दिखाए जा सकते हैं। इससे वाहन मालिकों को ये दस्तावेज प्लास्टिक कार्ड या दस्ती रूप में रखने की जरूरत नहीं होगी।

कैबिनेट मंत्री रजि़या सुलताना ने कहा कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से पंजाब राज्य क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सभी सचिवों, एसडीएम और एडीजीपी ट्रैफिक़ को पुलिस विभाग के चैकिंग स्टाफ को जागरूक करने के लिए इस संबंधी एक पत्र जारी किया गया है। अधिकारी को यह यकीनी बनाने के लिए कहा गया कि ट्रैफिक़ पुलिस की तरफ से मौके पर वैरीफिकेशन के दौरान स्मार्टफोन में ‘वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट’ को वैध माना जाए।

रजि़या सुलताना ने निर्देश दिया की आम लोगों को जागरूक करने के लिए ‘वर्चुअल’ डीएल और आरसी की मंजूरी संबंधी जानकारी राज्य के ट्रांसपोर्ट कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर दर्शाई जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल पंजाब मुहिम को अमल में लाने से यह प्रणाली भ्रष्टाचार को भी ख़त्म करेगी और डीएल तथा आरसी की हार्ड कॉपी उपलब्ध न होने की सूरत में लोगों को भारी जुर्मानों से बचने में सहायता करेगी।

राज्य ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. अमर पाल सिंह ने बताया कि यदि कोई अपना ड्राइविंग लाइसेंस/वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट घर भूल जाता है या खो जाता है या प्रिंटिड स्मार्ट चिप वाले डीएल या आरसी की डिलीवरी न होने की सूरत में, उसे चिंता करन की जरूरत नहीं। वह सिर्फ डिजीलॉकर या एमपरिवहन एप को डाउनलोड करके अपने वर्चुअल डीएल या आरसी को अपने मोबाइल में रख सकता है। यह अब पूरी तरह वैध है और चैकिंग के समय दिखाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब आवेदक की आरसी या डीएल को रजिस्टर्ड और लाइसेंसी अथॉरिटी की तरफ से मंजूरी दी जाती है तो मंजूरी संबंधी संदेश उसके फ़ोन पर आता है और फिर ये दस्तावेज एप में से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

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