रिश्वतकांड: DIG हरचरण सिंह भुल्लर सस्पेंड, DGP गौरव यादव की रिपोर्ट पर भगवंत मान सरकार का बड़ा एक्शन
चंडीगढ़ सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को पंजाब सरकार ने निलंबित कर दिया है। डीजीपी गौरव यादव की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई। अखिल भारतीय सेवा नियम, 1969 के तहत 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर निलंबन का प्रावधान है, जिसके तहत भुल्लर को 16 अक्टूबर, 2025 से निलंबित किया गया है।

DIG हरचरण सिंह भुल्लर सस्पेंड। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। चंडीगढ़ सीबीआई की एंटी करप्शन टीम की ओर से गिरफ्तार किए गए डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को राज्य सरकार की ओर से निलंबित कर दिया गया है। डीजीपी गौरव यादव न सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के बाद भुल्लर के निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं।
अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3(2) के तहत किसी अधिकारी को 48 घंटे से अधिक अवधि तक हिरासत में रहने की स्थिति में स्वतः निलंबित माना जाता है। इसी प्रावधान के तहत पंजाब सरकार ने आदेश जारी करते हुए हरचरण सिंह भुल्लर को 16 अक्तूबर 2025 से प्रभावी रूप से निलंबित कर दिया है।
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