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    Punjab News: विजय सांपला सहित भाजपा नेताओं की याचिका पर फैसला सुरक्षित, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

    By Inderpreet Singh Edited By: Shoyeb Ahmed
    Updated: Mon, 20 Nov 2023 05:50 PM (IST)

    पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला सहित अन्य भाजपा नेताओं अश्वनी शर्मा तरुण चुग मनोरंजन कालिया जीवन गुप्ता बलदेव चावला व सुभाष शर्मा के साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इनके खिलाफ साल 2020 में आईपीसी की धारा-188 के तहत केस दर्ज किया गया था।

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    हाई कोर्ट ने विजय सांपला सहित भाजपा नेताओं की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) के चेयरमैन विजय सांपला सहित अन्य भाजपा नेताओं अश्वनी शर्मा, तरुण चुग, मनोरंजन कालिया, जीवन गुप्ता, बलदेव चावला और सुभाष शर्मा के साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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    आईपीसी की धारा-188 के तहत केस दर्ज

    इनके खिलाफ 21 अगस्त, 2020 को आईपीसी की धारा-188 के तहत केस दर्ज किया गया था। सभी ने इस केस को रद्द करने की हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। कोरोना काल में पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के आरोप में यह एफआइआर दर्ज की गई थी।

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