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    पंजाब में सहकारी समितियों को स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में मिलेगी छूट, मान सरकार का बड़ा फैसला

    Updated: Fri, 15 Aug 2025 02:28 PM (IST)

    पंजाब कैबिनेट ने सहकारी समितियों के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट वापस ले ली है। हाउसिंग सोसायटियों में फ्लैटों की दोबारा बिक्री पर अब स्टांप ड्यूटी लगेगी। पंचायत विकास सचिव के पद को भी मंजूरी दी गई है जो ग्रामीण विकास को गति देगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने आगामी फसल खरीद सीजन के लिए मंत्रियों के एक समूह के गठन को भी स्वीकृति दी है।

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    पंजाब में सहकारी समितियों को स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में मिलेगी छूट (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राज्य में सहकारी समितियों के लिए स्टांप शुल्क व पंजीकरण शुल्क में छूट वापस ले ली गई। अब हाउसिंग सोसायटियों में बहुमंजिला इमारतों में बने फ्लैट दोबारा बेचने पर स्टांप ड्यूटी अदा करनी होगी।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में वीरवार को कैबिनेट की बैठक में पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

    पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण के लिए छूट दी गई थी जो मूल रूप से सहकारी संस्थाओं के विकास को सुचारू बनाने के लिए थी लेकिन इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जो संपत्ति का लेन-देन (विशेष रूप से शहरी हाउसिंग सोसायटियों में) औपचारिक पंजीकरण या स्टांप शुल्क व पंजीकरण शुल्क के भुगतान के बिना ही होने लगा।

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    सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इससे गैर-पंजीकृत कब्जे, बेनामी लेन-देन और कानूनी रूप से जोखिम भरी अन्य व्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

    पंचायत विकास सचिव पद के सृजन को हरी झंडी

    ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए कार्यकुशलता व निगरानी के माध्यम से मंत्रिमंडल ने पंचायत सचिवों व ग्राम सेवकों (ग्राम विकास अधिकारियों) के कैडर को मिलाकर ‘पंचायत विकास सचिव’ पद के सृजन को भी मंजूरी दी।

    पूरे पंजाब में ग्रामीण विकास को तेज करने के लिए इन पदों के लिए एक राज्यस्तरीय कैडर का गठन किया जाएगा। मौजूदा पंचायत सचिवों के लिए एक ‘डाइंग कैडर’ बनाया जाएगा जिन्हें उनके स्वघोषणा पत्रों के आधार पर और उनकी वरिष्ठता के अनुसार वरिष्ठता सूची में मौजूदा ग्राम सेवकों (वीडीओ) के बाद रखा जाएगा।

    फसल खरीद के लिए मंत्रियों के समूह के गठन को मंजूरी

    मंत्रिमंडल ने आगामी खरीद सीजन में सावनी व रबी फसलों की सुचारू खरीद के लिए मंत्रियों के समूह के गठन को कार्योत्तर मंजूरी दे दी। यह मंत्रियों का समूह कृषि मंत्री के नेतृत्व में बनाया गया है, जिसमें खाद्य और आपूर्ति मंत्री, परिवहन मंत्री व जल संसाधन मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं।

    मंत्रिमंडल सब-कमेटी के गठन को मंजूरी

    मंत्रिमंडल ने छठे पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट के भाग दो और भाग तीन पर विचार करने के लिए अधिकारियों की कमेटी द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित मंत्रिमंडल सब-कमेटी को भी कार्योत्तर मंजूरी दे दी।

    लैंड पूलिंग नीति 2025 की अधिसूचना वापस लेने पर सहमति

    मंत्रिमंडल ने 4 जून 2025 को जारी लैंड पूलिंग नीति 2025 और इसके संबंधित संशोधनों के संबंध में आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग की अधिसूचना को वापस लेने का भी निर्णय लिया है।