'15 लोगों की हत्या की साजिश रच रहा था अमृतपाल', पंजाब सरकार का हाईकोर्ट में बड़ा दावाl; पैरोल को लेकर आया अपडेट
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सांसद अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका पर सुनवाई हुई। पंजाब सरकार ने अदालत में दावा किया कि अमृतपाल समाज-विरोधी तत्वों और ग ...और पढ़ें
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पंजाब सरकार ने अमृतपाल के पैरोल को लेकर किया विरोध। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। विंटर सेशन में भाग लेने के लिए पैरोल मांग रहे अमृतपाल को लेकर पंजाब सरकार ने अदालत में बड़ा दावा किया। सरकार ने कहा कि अमृतपाल समाज-विरोधी तत्वों, गैंगस्टरों और खालिस्तानी घटकों के संपर्क में था तथा 15 लोगों की हत्या की साजिश रच रहा था।
इस आधार पर उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया। सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि अमृतपाल के तीसरे डिटेंशन ऑर्डर में स्पष्ट उल्लेख है कि उसकी गतिविधियाँ सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के विरुद्ध हैं। राज्य के सभी एसएसपी को इस संबंध में अलर्ट भी जारी किया गया था।
सरकार ने तर्क दिया कि यदि उसे संसद सत्र में भेजने की अनुमति दी जाती है, तो वह वहां देश-विरोधी बयान दे सकता है, जिससे हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए पैरोल या अस्थायी रिहाई देना उचित नहीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने अमृतपाल पक्ष के वकील से पूछा कि क्या सांसद ने अपने क्षेत्र, विशेषकर बाढ़ से जुड़े मुद्दों पर कोई तैयारी की है।
वकील ने बताया कि वह इस विषय पर अपने मुवक्किल से बात नहीं कर पाए हैं। सरकार ने पुरानी अदालतों के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जेल या न्यायिक हिरासत में बंद व्यक्ति संसद सत्र में शामिल होने के अधिकार का लाभ नहीं ले सकता। हाईकोर्ट ने भी माना कि मौजूदा कानून ऐसी अनुमति नहीं देता। अंत में अदालत ने आगे की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी।

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