हरियाणा: राज्य विश्वविद्यालयों के कच्चे कर्मचारियों की बढ़ी चिंता, रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी नहीं
हरियाणा सरकार 1.20 लाख कर्मचारियों के लिए पोर्टल शुरू करेगी जिससे 58 साल तक नौकरी सुरक्षित होगी। पांच साल से कम सेवा वाले संविदा कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा और राज्य विश्वविद्यालयों में की गई संविदा सेवा नहीं गिनी जाएगी। यह निर्णय कांग्रेस विधायक के प्रश्न पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दिया।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और प्राधिकरण के 1.20 लाख कर्मचारियों की नौकरी 58 साल की उम्र तक सुनिश्चित कर चुकी प्रदेश सरकार जल्द ही पोर्टल शुरू करेगी। परंतु राज्य विश्वविद्यालयों के अनुबंधित कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) नियम का लाभ नहीं मिलेगा।
पंचकूला से कांग्रेस विधायक चंद्र मोहन द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने यह जानकारी दी है। कांग्रेस विधायक ने पूछा था कि क्या अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
कब तक लाभ मिलने की संभावना है और क्या पांच वर्ष से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। क्या राज्य विश्वविद्यालयों, जहां इन अस्थायी कर्मचारियों ने पहले काम किया है और ईपीएफ में योगदान दिया है, की सेवा अवधि वर्तमान सेवा में गिनी जाएगी।
जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि पांच साल पुराने अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति आयु तक सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) नियम-2025 की अधिूसचना जारी कर चुकी है।
नौकरी सुरक्षा से संबंधित आवेदनों के प्रसंस्करण में पारदर्शिता, सटीकता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों को प्रस्तुत करने एवं उन पर विचार करने हेतु एक समर्पित आनलाइन पोर्टल माडयूल विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल के जल्द ही लांच होने की उम्मीद है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पांच वर्ष से कम सेवा वाले संविदात्मक कर्मचारी इस अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे। हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्ड-निगमों और प्राधिकरण में किसी पद पर की गई संविदा सेवा अवधि को पांच वर्ष की सरकारी सेवा निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ गिना जाएगा।
राज्य विश्वविद्यालयों में की गई संविदा सेवा को उक्त अधिनियम और नियमों के तहत लाभ के लिए नहीं गिना जाएगा।
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