नशे की हालत में नाबालिग बच्चे से छेड़छाड़ करता था मां का प्रेमी, चंडीगढ़ अदालत ने सुनाई पांच साल की सजा
चंडीगढ़ की एक अदालत ने नाबालिग बच्चे से छेड़छाड़ के मामले में बच्चे की मां के प्रेमी को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने बच्चे की मां को भी दोषी पाया, क्योंकि उसने अपराध को रोकने की कोशिश नहीं की। बच्चे के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने पत्नी के अवैध संबंध और बच्चों के सामने नशे की हालत में गलत हरकतें करने का आरोप लगाया था।

नाबालिक बच्चे से शारीरिक छेड़छाड़ करता था मां का प्रेमी, पांच साल की सजा (प्रतीकात्मक फोटो)
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जिला अदालत ने नाबालिग बच्चे से शारीरिक छेड़छाड़ करने वाले एक शख्स को पांच साल की सजा का फैसला सुनाया। सजा पाने वाला शख्स पीड़ित बच्चे की मां का प्रेमी था।
इतना ही नहीं जब वह शारीरिक छेड़छाड़ करता था तो बच्चे की मां भी साथ होती थी और वह उसे ऐसा करने से रोकती नहीं थी। बच्चे की मां भी उसके साथ क्रूरता करती थी। ऐसे में अदालत में बच्चे की मां को भी दोषी करार दिया और उसे भी पांच साल की सजा सुना दी। अदालत ने दोनों पर 12-12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस ने तीन साल पहले पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी के एक शख्स के साथ अवैध संबंध थे। अक्सर जब वह घर नहीं होता था तो आरोपित शख्स वहां आ जाता।
वह और उसकी पत्नी दोनों बच्चों के सामने ही नशा करते और फिर गलत हरकतें करते थे। वह बच्चे के सामने जो हरकत करते थे उससे उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा असर हो रहा था। इतना ही नहीं एक बार वह दिल्ली गया था तो पीछे से आरोपित शख्स रात को घर आ गया।
उस रात उसने नशे में बच्चे के साथ गलत हरकत की और किसी को यह बात न बताने के लिए धमकी भी दी, लेकिन बच्चे ने हिम्मत कर इस बारे में अपने पिता को बता दिया। जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।
पुलिस ने आरोपित शख्स और बच्चे की मां के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था। करीब तीन साल केस चलने के बाद अब जिला अदालत ने पीड़ित बच्चे की मां और उसके प्रेमी को दोषी करार दे दिया।

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