Punjab News: सड़क हादसे में 3 साल पहले गई थी जान, पीड़ित के परिवार को मिलेगा 18.60 लाख रुपये मुआवजा
चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 18.60 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। नाभा निवासी चमकौर सिंह की बाइक को तीन साल पहले तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। मृतक एक मजदूर थे और पीड़ित परिवार ने चालक कार मालिक और इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 18.60 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
यह हादसा तीन साल पहले नाभा निवासी 39 वर्षीय चमकौर सिंह के साथ हुआ, जब उनकी बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। कार का चालक पटियाला निवासी अमनदीप सिंह था।
पीड़ित परिवार ने चालक, कार के मालिक और इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ चंडीगढ़ में मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि मृतक एक मजदूर था, जो लगभग 15 हजार रुपये मासिक कमाता था। ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार की याचिका को मंजूर करते हुए 18.60 लाख रुपये मुआवजा राशि ब्याज सहित देने का आदेश दिया।
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