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    Chandigarh News: चंडीगढ़ में सड़क हादसे में हुई थी महिला की मौत, परिवार को मिलेगा 23 लाख मुआवजा

    Updated: Mon, 07 Jul 2025 03:57 PM (IST)

    चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाली राजविंदर कौर के परिवार को 23.28 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला किया है। तीन साल पहले बद्दी निवासी राजविंदर की ट्रक से टक्कर में मौत हो गई थी जिसमें उसके बेटे प्रभजोत की भी जान चली गई थी। परिवार ने ट्रक चालक और इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अदालत में केस दायर किया था।

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    Chandigarh News: चंडीगढ़ में सड़क हादसे में हुई थी महिला की मौत (File Photo)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सड़क हादसे में जान गंवाने वाली एक महिला के परिवार को चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 23.28 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया है।

    करीब तीन साल पहले बद्दी निवासी 38 वर्षीय राजविंदर कौर की एक ट्रक से टक्कर में मौत हो गई थी। राजविंदर बाइक के पीछे बैठी थी तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी।

    इस हादसे में राजविंदर के साथ उसकी गोद में बैठे उसके बेटे प्रभजोत की भी मौत हो गई थी। उसके परिवार ने आरोपित ट्रक चालक और उसकी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में केस दायर किया था।

    यह हादसा 21 अक्टूबर 2022 को उस वक्त हुआ, जब राजविंदर कौर उर्फ सिमरन अपने बेटे प्रभजोत सिंह और मनजीत सिंह के साथ बाइक पर नालागढ़ से अपने गांव सनेर लौट रही थी। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

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    इस हादसे में बाइक सवार सभी बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें नालागढ़ के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने राजविंदर कौर और प्रभजोत को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद आरोपित ट्रक चालक हरबंस लाल मौके से फरार हो गया। पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।

    परिवार ने अदालत में दी यह दलील

    राजविंदर के परिवार ने आरोपित ट्रक चालक चंबा निवासी हरबंस लाल, ट्रक मालिक और बीमा कंपनी ओरियंटल इंश्योरेंस लिमिटेड के खिलाफ केस दायर किया। परिवार ने याचिका में कहा कि राजविंदर कौर की उम्र 38 वर्ष थी।

    वह सिलाई का काम कर हर माह करीब 10 हजार रुपये कमाती थी। अदालत ने गृहिणी के तौर पर परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी को समझते हुए उसकी एक आय निर्धारित की और परिवार को 23.28 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए।

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