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    5 सितारा होटल ताज में स्वीकृत नक्शे और नियमों के विरुद्ध बदलाव, वॉयलेशन पर 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो चलेगा प्रशासन का हथोड़ा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:04 AM (IST)

    चंडीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर-17ए स्थित ताज होटल को अनधिकृत निर्माण के लिए नोटिस जारी किया है। होटल प्रबंधन को 15 दिनों में जवाब देने को कहा गया है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार, होटल ने नियमों का उल्लंघन किया है। होटल को अनियमितताएं दूर करने के निर्देश दिए गए हैं, ऐसा न करने पर जुर्माना लगेगा।

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    सेक्टर-17–ए स्थित 5 सितारा ताज होटल को नोटिस जारी 

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। वाॅयलेशन करने वालों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। हयात होटल के बाद अब सेक्टर-17–ए स्थित 5 सितारा ताज होटल को भवन में बड़े पैमाने पर अनधिकृत परिवर्तन करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 15 दिन में जवाब मांगा है। जवाब नहीं दिया तो प्रशासन का हथोड़ा चल सकता है। जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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    प्रशासन ने कहा है कि होटल प्रबंधन ने बिना चीफ एडमिनिस्ट्रेटर की अनुमति कई हिस्सों में निर्माण व उपयोग बदलकर नियमों का उल्लंघन किया है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि पुराने लीज/अलिटमेंट नियम अब रिपील हो चुके हैं और अब यह संपत्ति चंडीगढ़ एस्टेट रूल्स 2007 के तहत संचालित होती है।

    प्रशासन का कहना है कि ये सभी परिवर्तन स्वीकृत नक्शे और नियमों के विरुद्ध हैं। इससे पहले संपदा विभाग इंडस्ट्रियल एरिया में बने हयात होटल की वाॅयलेशन का भी नोटिस जारी कर उसे हटाने की कार्रवाई पिछले महीने कर चुका है। 

    दो माह में हटाएं अनियमितताएं, अन्यथा कठोर कार्रवाई

    होटल प्रबंधन को दो माह के भीतर सभी अनधिकृत निर्माण और बदलाव हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जब तक ये अनियमितताएं मौजूद रहेंगी होटल प्रबंधन और उपयोगकर्ता को प्रति वर्ग फुट प्रतिदिन छह रुपये के अनुसार शुल्क देना होगा। भुगतान न होने पर यह राशि भू-राजस्व की तरह वसूल की जाएगी।

    पंद्रह दिन में जवाब न देने पर एकतरफा कार्रवाई

    प्रशासन ने होटल को पंद्रह दिनों के भीतर कारण बताने का अवसर दिया है कि उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए। यदि निर्धारित तिथि पर प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं तो कार्रवाई एकतरफा की जाएगी।

    उल्लंघन सिद्ध होने पर शुल्क पंद्रह दिनों के भीतर जमा करना होगा, अन्यथा प्रति माह डेढ़ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगेगा। यह नोटिस उप मंडल दंडाधिकारी (केन्द्रीय), संपदा अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करते हुए 26 नवम्बर को जारी किया गया है।

    नोटिस में दर्ज मुख्य उल्लंघन

    • तहखाने में अग्नि संकेतक मुख्य कक्ष की योजना में बदलाव
    • अग्नि लिफ्ट के पीछे के गलियारे को कार्यालय में बदलना
    • सीढ़ियों की योजना में परिवर्तन
    • वाहन खड़ा करने के स्थान को लोहे की चादर लगाकर भंडार कक्ष में बदलना
    • प्रशिक्षण कक्ष, मनोरंजन कक्ष, चालक विश्राम कक्ष और बिक्री कार्यालय की योजना में बदलाव
    • भूतल पर सामान कक्ष तथा दुकान संख्या 2 में परिवर्तन
    • अग्नि लिफ्ट के समीप गलियारे को धूम्रपान कक्ष में बदलना
    • भोज कक्ष भंडार की योजना में बदलाव
    • लावा बार के पीछे छोटा कमरा बनाना
    • प्रमुख दुकान का फर्श स्तर बदलना
    • गैस भंडार, अपशिष्ट शोधन क्षेत्र और भारी तेल पंप परिसर में अवैध शेड
    • स्वागत कक्ष तथा मुख्य द्वार दोनों ओर भू-दृश्य (लैंडस्केप) क्षेत्र में व्यापक बदलाव
    • भवन के अग्रभाग के रंग में अनधिकृत परिवर्तन (लाल पत्थर रंग से हल्का काफी रंग)