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    चंडीगढ़ में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा, बिल्डिंग वॉयलेशन के खिलाफ कार्रवाई; जन्नत क्लब सील

    Updated: Wed, 17 Sep 2025 02:20 PM (IST)

    चंडीगढ़ में संपदा विभाग ने बिल्डिंग वॉयलेशन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मध्य मार्ग पर स्थित जन्नत क्लब को सील कर दिया। सेक्टर 7ए में स्थित यह क्लब युवाओं में लोकप्रिय था। इस साल अब तक 8 से अधिक क्लब सील किए गए हैं। प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले क्लबों पर शिकंजा कस दिया है क्योंकि हाईकोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

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    संपदा विभाग की बिल्डिंग वॉयलेशन के खिलाफ कार्रवाई, जन्नत क्लब सील

    राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। संपदा विभाग की बिल्डिंग वॉयलेशन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डीसी के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ दस्ते की टीम ने मध्य मार्ग में बने जन्नत नाम से क्लब को सील कर दिया है। यह सेक्टर 7ए का सबसे बड़ा क्लब है। यह शहर का अहम क्लब है, जहां पर युवाओं में जाने का सबसे ज्यादा क्रेज होता है। वीकेंड पर यहां पर काफी भीड़ रहती है।

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    इस साल अब तक करीब 8 से ज्यादा क्लबों को सील किया जा चुका है। पिछले महीने सेक्टर-26 के ब्रियू इस्टेट क्लब को सील कर दिया गया थ। । इससे पहले पिछले जून महीने में प्रशासन ने सेक्टर-7 के लाउंज बार क्लब को सील किया था। बुधवार को कार्रवाई एसडीएम (पूर्व), जो कि संपदा अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, के आदेश के तहत की गई है। बताया गया है कि इस परिसर में भवन संबंधी उल्लंघन पाए गए थे, जिनके चलते यह सख्त कदम उठाया गया।

    प्रशासन के अनुसार चंडीगढ़ में अब क्लब और डिस्को मालिकों की मनमानी नहीं चलेगी। नियमों का उल्लंघन कर लोगों के लिए परेशानी बने क्लबों पर हाई कोर्ट कार्रवाई के आदेश दे चुका है। ऐसे में प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। जिन्हें वॉयलेशन के नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

    पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में क्लब संचालक केस हार चुके हैं। शोरूमों के पिछली तरफ मंजूरी के बिना बरामदों में क्लब और बार बने हुए हैं। बिना मंजूरी के खुले क्लबों और बार को आबकारी एवं कराधान विभाग एक्साइज का लाइसेंस भी जारी करता है।

    पिछले कार्यकाल में तत्कालीन सांसद के नेतृत्व में गठित कमेटी ने भी इन्हें नियमित करने की सिफारिश की थी लेकिन इसकी सिफारिशों को नहीं माना गया है। हाई कोर्ट क्लबों और बार के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए प्रशासन को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने क्लबों का सर्वे भी शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई से क्लब संचालक सकते में आ गए हैं।

    प्रशासन के अनुसार सेक्टर 7 और 26 में शोरूम मालिकों ने बैंक कोर्टयार्ड में क्लब पब और बार शुरू कर दिए है। नियमों के अनुसार बैक कोर्टयार्ड पर सिर्फ गोदाम बनाया जा सकता है। उसका कमर्शियल एक्टिविटी के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता।