दुष्कर्म और फिर बेरहमी से हत्या, हत्यारे को उम्रकैद की सजा, चंडीगढ़ में तीन साल पुराने मामले में फैसला
चंडीगढ़ में तीन साल पहले एक युवती से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने वाले दोषी मोहम्मद साकिर को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपय ...और पढ़ें

जिला अदालत ने सुनाया फैसला, दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दुष्कर्म के बाद 18 साल की युवती की बेरहमी से हत्या के मामले में हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तीन साल पुराने मामले में सोमवार को जिला अदालत ने फैसला सुनाया। दोषी मोहम्मद साकिर पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है, जोकि मूलरूप से बिहार का रहने वाला है।
घटना 20 नवंबर 2022 को हुई थी। युवती की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी कि छह साल के बेटे को स्कूल छोड़कर काम पर चली गई थी। 18 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। वापस घर लौटी तो कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर बेटी बेसुध हालत में पड़ी थी। तुरंत पड़ोसियों को बुलाया और बेटी को अस्पताल पहुंचाया। डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई।
सीसीटीवी से पकड़ा गया दोषी
पुलिस को जांच के दौरान युवती घर के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली। उसमें मोहम्मद साकिर सुबह साढ़े नौ बजे घर के अंदर घुसता दिख रहा था और करीब एक घंटे बाद ही अकेला कमरे से बाहर आया।
ऐसे में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव से कुछ डीएनए सैंपल लिए थे जिसकी जांच की गई तो वह साकिर के डीएनए से मैच कर गए। ऐसे में यह पुष्टि हो गई कि साकिर ने ही युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी।
युवती मां ने कहा-उसकी बेटी को तंग करता था मोहम्मद साकिर
युवती मां ने बताया कि मोहम्मद साकिर उसकी बेटी को तंग करता था। वह पहले उसकी मकान में किराये पर रहता था जहां वह रहती है। एक दिन उसने साकिर को धमकाया और कहा कि वह उसकी बेटी से बात न करे। इसके बावजूद वह उसकी बेटी से संपर्क करने की कोशिश करता रहा था। घटना से कुछ दिन पहले भी वह उससे मिलने आया था। ऐसे में मां ने आरोप लगाया था कि उन्हें पक्का यकीन है कि उसी ने उसकी बेटी की हत्या की है।

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