Chandigarh News: एआईजी आशीष कपूर की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस, थाने में महिला से मारपीट का है मामला
भ्रष्टाचार व अन्य गंभीर आरोप लगाने वाली महिला के साथ थाने में मारपीट के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल एआईजी आशीष कपूर की या ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भ्रष्टाचार व अन्य गंभीर आरोप लगाने वाली महिला के साथ थाने में मारपीट के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल एआईजी आशीष कपूर की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इस मामले में हाईकोर्ट आशीष कपूर को पहले ही नियमित जमानत दे चुका है।
पीड़ित महिला ने रिश्वत लेने का लगाया था आरोप
पीड़ित महिला ने आशीष कपूर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करवाते हुए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। भ्रष्टाचार के मामले में जब आशीष कपूर ने हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी तब मार्च में महिला ने हाईकोर्ट में एक वीडियो दिखाया था जो 5 साल पुराना था। इस वीडियो में आशीष कपूर महिला को थाने में पीटते दिखाई दिए थे। इस विडियो के आधार पर आशीष कपूर के खिलाफ 17 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी।
एक ही मामले को लेकर तीसरी एफआई आर दर्ज
इसी मामले में नियमित जमानत की मांग को लेकर आशीष कपूर ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आशीष कपूर को नियमित जमानत दे दी थी। अब आशीष कपूर ने इस एफआईआर को रद्द करने केलिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। याची ने दलील दी कि उसके खिलाफ एक ही मामले को लेकर यह तीसरी एफआईआर दर्ज की गई है।
याची ने FIR को रद करने का निर्देश जारी करने की अपील की
इससे पहले इसी घटना को लेकर 1 मई 2019 और फिर 6 अक्टूबर 2022 को एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस प्रकार तीसरी एफआईआर दर्ज करना सीधे तौर पर कानून का दुरूपयोग करना है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में जीरकपुर थाने में 17 जुलाई को दर्ज की गई एफआईआर को याची ने रद करने का निर्देश जारी करने की अपील की है।

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