चंडीगढ़: नए वाहन खरीदने वालों की बड़ी टेंशन खत्म, अब आरएलए में व्हीकल पासिंग की जरूरत नहीं
अगर आप नया वाहन खरीद रहे हैं तो आपको अब इस वाहन को रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के सामने पासिंग के लिए पेश करने की जरूरत नहीं है। जहां से वाहन खरीद रहे हैं वहीं से रजिस्ट्रेशन होगा फिर अलग से पासिंग की कहीं जरूरत नहीं है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अगर आप नया वाहन खरीद रहे हैं तो आपको अब इस वाहन को रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के सामने पासिंग के लिए पेश करने की जरूरत नहीं है। जहां से वाहन खरीद रहे हैं वहीं से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर अलग से पासिंग की कहीं जरूरत नहीं है। डीलर प्वाइंट पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद पासिंग की जरूरत खत्म हो गई है।
चंडीगढ़ में सभी वाहन अब डीलर के यहां खरीदने पर ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पहले रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के पास होता था। जिसमें वाहन को रजिस्ट्रेशन से पहले पासिंग करानी जरूरी होती थी। अब इसकी जरूरत खत्म हो गई है।
रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मिनिस्ट्री ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स-1989 के तहत उस नियम को खत्म कर रखा है जिसके तहत नए वाहन को रजिस्ट्रेशन से पहले रजिस्ट्रिंग अथोरिटी के सामने पेश कर पासिंग करानी होती थी। यूटी प्रशासन ने भी इस नियम को पहले से अपना रखा है। अब प्रशासन ने आम लोगों को यह जानकारी दी है कि अथोराइज्ड डीलर से वाहन खरीदने के बाद इसे रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के सामने पासिंग के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है। अथोराइज्ड डीलर ही इसे रजिस्ट्रेशन के बाद सौंपेगा। चंडीगढ़ में पहले से ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर प्वाइंट पर होता है। इससे लोगों को अलग से रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास जाने की जरूरत नहीं है।
पुराने वाहनों के लिए वही नियम
पासिंग की जरूरत केवल नए वाहनों के लिए खत्म की गई है। पुराने वाहनों पर पहले की तरह नियमोंनुसार पासिंग की जरूरत रहेगी। इनकी पासिंग करानी जरूरी होगी। खासकर वाहन की आरसी रिन्यूअल या निर्धारित समय सीमा के बाद पुराने वाहनों की पासिंग करानी होगी। चंडीगढ़ में ऐसे वाहनों की पासिंग सेक्टर-42 में होती है। साथ कॉमर्शियल वाहनों की पासिंग मनीमाजरा सर्कस ग्राउंड के पास होती है।
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