Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chandigarh: अदालत में मामला लंबित फिर भी थमा दिया नोटिस, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग को लगाई फटकार

    By Jagran NewsEdited By: Nidhi Vinodiya
    Updated: Thu, 19 Oct 2023 11:23 PM (IST)

    जाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने चंडीगढ़ के आबकारी विभाग (Chandigarh Excise Department) द्वारा 6 बे फूड कंपनी को जारी कारण बताओ नोटिस और उनका ठेका सील करने को न्यायालय के आदेश की अवहेलना का प्रयास दिया है। अधिकारी ने इतनी जल्दबाजी में काम किया जिसकी किसी भी स्थिति में सराहना नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग को तुरंत ठेका खोलने का आदेश जारी किया है।

    Hero Image
    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग को लगाई फटकार

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़।  पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने चंडीगढ़ के आबकारी विभाग (Chandigarh Excise Department) द्वारा 6 बे फूड कंपनी को जारी कारण बताओ नोटिस और उनका ठेका सील करने को न्यायालय के आदेश की अवहेलना का प्रयास दिया है। अधिकारी ने इतनी जल्दबाजी में काम किया जिसकी किसी भी स्थिति में सराहना नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग को तुरंत ठेका खोलने का आदेश जारी किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेक्टर 17 में शराब का ठेका चलाने का लाइसेंस मिला था

    अर्जी दाखिल करते हुए 6 बे फूड कंपनी ने हाईकोर्ट को बताया था कि उन्हें वर्ष 2023-24 के लिए सेक्टर 17 में शराब का ठेका चलाने का लाइसेंस मिला था। इसके लिए उन्होंने सालाना फीस का 10 प्रतिशत 20 मार्च 2023 को जमा करवा दिया था। इसके बाद बाकी का पैसा 9 समान किस्तों में जमा करवाना था। याचिकाकर्ता ने जुलाई तक हर माह 60 लाख रुपये विभाग को जमा करवाए, लेकिन अगस्त का पैसा जमा नहीं करवा सका। 

    15 सितंबर को ठेका सील कर दिया गया था 

    ऐसे में 15 सितंबर को फीस जमा न करवाने पर उसका ठेका सील कर दिया गया। इसके खिलाफ याची कंपनी हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को आबकारी विभाग को आदेश दिया कि याची का ठेका खोल दिया जाए। याची 20 दिन में अगस्त माह की लंबित फीस दो किस्तों में जमा करवाएगा। इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने सुनवाई 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी।

    ठेका खुलवाने की अपील की 

    याची ने अब अर्जी दाखिल करते हुए बताया कि वह तय राशि 12 अक्टूबर तक जमा करवा चुका था और अब उसे बाकी अगली किस्त की राशि अगले 30 दिन में जमा करवानी थी। बावजूद इसके आबकारी विभाग के कलेक्टर ने शो कॉज नोटिस जारी कर 18 अक्टूबर को ठेका बंद करवा दिया। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि उसका ठेका खुलवाया जाए। 

    हाईकोर्ट ने तुरंत प्रभाव से ठेका खोलने का विभाग को आदेश दिया

    हाईकोर्ट ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था और ऐसे में विभाग ने लंबित राशि की किस्तों की अवधि तय करने के लिए न्यायालय आने के स्थान पर इस प्रकार शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। यह नोटिस न्यायालय के आदेश की अवहेलना का प्रयास नजर आता है जिसे किसी भी स्थिति में सराहा नहीं जा सकता। 

    हाईकोर्ट ने तुरंत प्रभाव से ठेका खोलने का विभाग को आदेश दिया है। साथ ही याची को आदेश दिया है कि हर माह की 27 और 12 तारीख को वह लाइसेंस फीस की किस्तें अगली सुनवाई तक जमा करवाता रहेगा।