चश्मदीद गवाह मुकरा, सीसीटीवी फुटेज भी नहीं आई काम, चंडीगढ़ में हुई हत्या के केस में हाईकोर्ट से जमानत
चंडीगढ़ के रामदरबार में पिछले साल हुई युवक की हत्या के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आरोपित रवि कुमार को जमानत दे दी है। एडवोकेट मंजोत सि ...और पढ़ें

आरोपित को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रामदरबार में पिछले साल युवक की हत्या के मामले में शामिल एक आरोपित को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। रामदरबार निवासी रवि कुमार करीब डेढ़ साल से जेल में था।
एडवोकेट मंजोत सिंह गुजराल ने बताया कि पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज हासिल की थी उसमें रवि नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा पुलिस के स्टार विटनेस और चश्मदीद गवाह वरुण ने भी आरोपितों को पहचानने से इनकार कर दिया।
इस आधार पर उन्होंने जमानत दिए जाने की मांग की। वहीं, सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया, लेकिन दाेनों पक्षों काे सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी को मंजूर कर दिया। इससे पहले जमानत अर्जी सेशंस कोर्ट से भी खारिज हो गई थी।
एडवोकेट मंजोत सिंह गुजराल और विजय कुमार ने हाईकोर्ट में बहस के दौरान कहा कि पुलिस ने रवि को झूठे केस में फंसाया था। मृतक के पिता नितिन कुमार की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था।
डंडों और तेजधार हथियारों से हमला किया था
नितिन ने पुलिस को बताया था कि वारदात की शाम वह मंदिर में माथा टेकने गया था। वहां उसके बेटे के एक दोस्त ने उसे आकर बताया कि उसके बेटे रोहित उर्फ विकास पर कुछ लड़कों ने जानलेवा हमला कर दिया है। आरोपितों ने रोहित पर डंडों और तेजधार हथियारों से हमला किया।
छह के खिलाफ हुआ थ केस दर्ज
हमले में रोहित बुरी तरह घायल हो गया था। उसे सेक्टर-32 के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने नितिन के बयान पर चिंटू, यश उर्फ गाेलू, रवि, अर्जुन, राहुल उर्फ राडी और अंकित उर्फ बस्सी के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था।

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