चंडीगढ़ में हुई एक करोड़ की लूट मामले में व्यापारी के वारंट, गवाही से बार-बार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट का कड़ा रुख
चंडीगढ़ में एक करोड़ की लूट के मामले में गवाही के लिए बार-बार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने एक व्यापारी के खिलाफ वारंट जारी किया है। अदालत ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है, क्योंकि व्यापारी को कई बार बुलाने के बावजूद वह पेश नहीं हुआ।

बठिंडा के व्यापारी संजय गोयल के खिलाफ जमानती वारंट जारी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। बर्खास्त एसआई नवीन फोगाट से जुड़े हाई-प्रोफाइल एक करोड़ रुपये की लूट मामले में जिला अदालत ने शिकायतकर्ता और बठिंडा के व्यापारी संजय गोयल के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। अदालत ने यह कार्रवाई तब की, जब बार-बार समन भेजने के बावजूद गोयल अदालत में गवाही देने नहीं पहुंचे।
अदालत के अनुसार, शिकायतकर्ता को कई नोटिस और समन भेजे गए, लेकिन उन्होंने किसी भी तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित होने की जहमत नहीं उठाई। लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने उनके खिलाफ आठ दिसंबर के लिए जमानती वारंट जारी कर दिए हैं।
दो साल पहले हुई थी लूट
पुलिस ने दो साल पहले बठिंडा निवासी कारोबारी संजय गाेयल की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। चार अगस्त 2023 को वह अपने किसी जानकार के कहने पर एक करोड़ रुपये के 500-500 के नोट लेकर एयरो सिटी मोहाली पहुंचे। उन्हें यह नोट दो हजार रुपये के नोट के साथ बदलने थे जिसके लिए उन्हें पांच प्रतिशत कमीशन मिलना था।
मोहाली में उन्हें कुछ लोग मिले जिनके पीछे-पीछे वह सेक्टर-40 चंडीगढ़ आ गए। यहां उन्हें कुछ देर रुकने को बोलकर वह लोग चले गए, लेकिन तभी वहां तीन और लोग आ गए। वह उन्हें डराने-धमकाने लगे। उनमें एक पुलिस की वर्दी में भी था। उन्होंने गोयल की गाड़ी में पड़े एक करोड़ रुपये के नोटों से भरे बैग उठाए और अपनी गाड़ी में रखकर फरार हो गए।
एसआई नवीन फोगाट की निकली भूमिका
गोयल को बाद में पता चला की उनके साथ जो लूट हुई उसमें एसआई नवीन फोगाट, दो कांस्टेबल शिव कुमार, वरिंदर सिंह, एक प्राइवेट शख्स वजिंदर सिंह गिल शामिल थे। ऐसे में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उस समय फोगाट फरार हो गया था और उसने काफी समय बाद अदालत में सरेंडर किया था।

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