चंडीगढ़ सिर्फ हरियाणा-पंजाब की राजधानी, इनका हिस्सा नहीं, दोनों राज्य हाई कोर्ट में भी कर चुके साफ
चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। खुद चंडीगढ़ एक केंद्रशासित प्रदेश है। ऐसे में चंडीगढ़ न तो हरियाणा का हिस्सा है और न ही पंजाब का। नौ जून 1966 में हुई केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग के दस्तावेज कोर्ट में पेश हो चुके हैं।

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। राजधानी चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब में विवाद बरकरार है। कानूनी तौर पर चंडीगढ़ न तो हरियाणा का है और न ही पंजाब का इस पर कोई हक है। हरियाणा सरकार पहले ही हाई कोर्ट में कह चुकी है कि चंडीगढ़ केवल हरियाणा की राजधानी है, उसका हिस्सा नहीं। हाई कोर्ट में चल रहे एक केस की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने भी चंडीगढ़ पर अपना हक नहीं जताया है। इससे साफ हो गया है कि चंडीगढ़, पंजाब औऱ हरियाणा का भाग नहीं है, लेकिन दोनों की राजधानी जरूर है। वहीं, हरियाणा पंचकूला को राजधानी की तरह विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है।
पंजाब सरकार ने करीब दो साल पहले हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि चंडीगढ़ 1966 से पहले पंजाब का भाग था, लेकिन अब नहीं है। पंजाब सरकार ने हलफनामे के जरिये स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब की राजधानी है। यह हरियाणा की भी राजधानी है। इसको लेकर नौ जून 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए फैसले से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए।
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पंजाब सरकार ने हलफनामे में कहा कि चंडीगढ़ का न्यायिक सेवाओं को लेकर अपना अलग कैडर भी नहीं है। चंडीगढ़ के फूल कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों की तैनाती का कोटा तय है। इसमें निर्धारित किया गया है कि किस अनुपात में किस राज्य के अधिकारी चंडीगढ़ में तैनात किए जाएंगे, लेकिन कहीं से यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि चंडीगढ़ किस राज्य का हिस्सा है।
हरियाणा पहले ही हलफनामा दाखिल कर कह चुका है कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी जरूर है, लेकिन भौगोलिक लिहाज से हरियाणा का हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों से पूछा था कि क्या चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और क्या चंडीगढ़, इन दोनों राज्यों का हिस्सा है। केंद्र की तरफ से एडिशनल सालिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा था 1966 से पहले चंडीगढ़, पंजाब का भाग था, लेकिन 1966 में विभाजन के बाद से चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश बन चुका है।
चंडीगढ़ के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल पंकज जैन ने कहा कि 1966 से चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। याचिकाकर्ता फूल सिंह का कहना सही है कि चंडीगढ़ प्रशासन का अपना कोई न्यायिक कैडर नहीं है। दोनों राज्यों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि चंडीगढ़ के अनुसूचित जाति से संबंधित किसी भी व्यक्ति को आरक्षण के तहत अपने-अपने राज्यों में नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन अगर वह चाहे तो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है।
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