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    चंडीगढ़ की युवती ने दूल्हा ढूंढने के लिए वेडिंग कंपनी को दिए 80 हजार, 47 रिश्ते दिखाए, नहीं आए पसंद, कंपनी पर हर्जाना

    By Ankesh ThakurEdited By:
    Updated: Sat, 24 Sep 2022 10:21 AM (IST)

    चंडीगढ़ की युवती ने वेडिंग कंपनी को 80 हजार रुपये पसंद का दूल्हा ढूंढने के लिए दिए थे। लेकिन कंपनी युवती के लिए मनपसंद दूल्हा तलाश नहीं कर सकी। युवती ने इसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में दी। कोर्ट ने कंपनी पर हर्जाना लगाया है।

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    कंज्यूमर कोर्ट ने वेडिंग कंपनी पर 10 हजार हर्जाना लागाया है। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की युवती ने शहर की वेडिंग कंपनी को 80 हजार रुपये पसंद का दूल्हा ढूंढने के लिए दिए थे। वहीं कंपनी ने भी खुद को बेस्ट जोड़ी मेकर बताकर युवती को मनपसंद दूल्हा तलाश करने का दावा किया था, लेकिन कंपनी ने जो भी रिश्ते युवती को दिखाए वह उसे पसंद नहीं आए। इसके बाद युवती ने अपने पैसे वापस मांगे लेकिन कंपनी ने राशि वापस नहीं की। इसके बाद युवती ने वेडिंग विश कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दी। कंज्यूमर कोर्ट ने युवती के हक में फैसला सुनाया और कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है। युवती को 72 हजार रुपये रिफंड करने के आदेश दिए हैं। वहीं, सात हजार रुपये केस का खर्च के तौर पर कंपनी को देने होंगे। 

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    वेडिंग विश कंपनी के खिलाफ यह शिकायत सेक्टर-40 की युवती ने दी थी। युवती ने अपनी शिकायत में बताया था कि 28 अप्रैल 2018 को उसने वेडिंग विश कंपनी से संपर्क किया था। सेक्टर-36 स्थित वेडिंग विश कंपनी ने युवती के परिवार को कहा कि वे 20 दिन में 21 दूल्हे दिखाएंगे। कंपनी ने युवती ने 80 हजार रुपये की फीस ली थी।

    पैसे रिफंड करने से किया इनकार

    आरोप है कि कंपनी ने अपने वादे अनुसार युवती को दूल्हा नहीं दिखाया। इसके साथ कई बार एक ही दूल्हे की प्रोफाइल को दिखाया गया। इससे उन्हें कोई दूल्हा पसंद नहीं आया। इसके बाद उन्होंने पैसे रिफंड करने की मांग की। इस पर कंपनी की तरफ से पैसे रिफंड करने से साफ इनकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर किया था। 

    कंपनी ने 20 दिन में दिखाए 47 दूल्हे

    वहीं, कंपनी ने अपने बचाव में कोर्ट के अंदर कहा कि उनकी तरफ से 20 दिन में 47 दूल्हों के बेस्ट प्रोफाइल दिखाई गई थी। लेकिन लड़की और उनके परिवार को कोई भी पसंद नहीं आया। इसके अलावा कोई भी प्रोफाइल दोहरा कर नहीं दिखाई गई थी। कंपनी के इस दलील को न मानते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।