बस से टक्कर में गई साइकिल सवार की जान, परिवार को मिलेगा 21 लाख मुआवजा ा
चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 21.79 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया। दो साल पह ...और पढ़ें

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिवार को 21.79 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। यह फैसला मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया है। दो साल पहले सेक्टर-29 में एक प्राइवेट बस ने साइकिल से अपने घर जा रहे जोगिंदर सिंह को टक्कर मार दी थी। चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ था।
चालक ने लापरवाही से बस को मोड़ा और कोई हाॅर्न भी नहीं दिया। हादसा इतना भयानक था कि बस का एक टायर सेक्टर-30 निवासी जोगिंदर के सिर के ऊपर से गुजर गया था। जोगिंदर की मौके पर ही मौत हुई। उसके परिवार ने बस चालक सोलन निवासी राजन ठाकुर, बस मालिक निर्मल सिंह और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी।
पीड़ित परिवार का केस लड़ने वाले एडवोकेट ठाकुर करतार सिंह ने कहा कि जोगिंदर की उम्र 46 वर्ष थी और वह डेंटिंग-पेंटिंग का काम करता था। उसकी महीने की सेलरी करीब 15 हजार रुपये थी। इसलिए उन्होंने 50 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग की थी।

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