चंडीगढ़ में खुले में कचरा जलाना पड़ा भारी, प्रदूषण फैलाने पर कर्मचारी का चालान, निगम ने निलंबित भी किया
चंडीगढ़ नगर निगम ने खुले में कचरा जलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सेक्टर-44 में तैनात लायंस सर्विसेज के एक सफाई कर्मचारी पर 6,701 रुपए का चालान ...और पढ़ें

निगम ने दोहराया कि इस तरह के उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्मार्टसिटी में खुले में कचरा जलाकर प्रदूषण फैलाना एक कर्मचारी को भारी पड़ा। सेक्टर-44 में तैनात आउटसोर्स सफाई कर्मचारी पर 6,701 रुपये का चालान किया गया है। यह कर्मचारी रविंदर कुमार लायंस सर्विसेज के माध्यम से तैनात था।
उसे खुले क्षेत्र में कचरा जलाते पाया गया, जो नगर निगम के ठोस कचरा प्रबंधन (एमएसडब्ल्यू) नियमों के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह पहला मामला है जिसमें नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने आउटसोर्स एजेंसी के सफाई कर्मचारी के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि खुले में कचरा जलाना गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघन है, जो वायु प्रदूषण बढ़ाने के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा करता है। नगर निगम के निर्देशों के बाद लायंस सर्विसेज ने संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निगम ने दोहराया कि इस तरह के उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
चाहे नागरिक हों, निगम कर्मचारी हों या आउटसोर्स स्टाफ कचरा जलाने पर सभी के खिलाफ समान रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। निगम ने सभी नागरिकों, सफाई कर्मियों और आउटसोर्स एजेंसियों से अपील की है कि वे एमएसडब्ल्यू नियमों का पालन करें और शहर को स्वच्छ, टिकाऊ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने में सहयोग दें। सभी सेक्टरों में नियमित निगरानी की जाएगी और ऐसे मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

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