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    चंडीगढ़ में कुत्ते पालना हुआ मुश्किल, अब अपनी मर्जी से नहीं रख सकेंगे डॉग, क्या कहता है नया नियम?

    Updated: Thu, 30 Oct 2025 12:25 PM (IST)

    चंडीगढ़ में कुत्ते पालने के नियमों को सख्त कर दिया गया है। अब कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अनिवार्य होगा। वैक्सीनेशन और सार्वजनिक स्थानों पर पट्टा बांधना भी जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। इन नियमों का उद्देश्य शहर में कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। शहरवासियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

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    बलवान करिवाल, चंडीगढ़। डॉग लवर हैं और घर में कई कुत्ते रखे हुए हैं। यह शौक और प्यार अब आपको महंगा पड़ेगा।आप अपनी मर्जी से घर में कुत्ते नहीं रख सकते। घर में कितने कुत्ते रख सकते हैं यह आपके घर का आकार तय करेगा। अगर घर छोटा है तो एक से अधिक कुत्ता नहीं रख सकते। कई लोग छोटे घर में भी सदस्यों से अधिक कुत्ते रखते हैं।

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    वहीं, घर चाहे कनाल को हो तो भी कुत्तों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डाग बायलाज में यह प्रविधान किया गया है। घर के आकार के हिसाब से कुत्तों की संख्या तय की गई है। मरले और कनाल के हिसाब से घरों में एक से चार कुत्ते रखे जा सकेंगे।

    बायलाज का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी 500 से दस हजार रुपये तक लगेगा। कई बार नियम तोड़ने पर समन भी किया जा सकता है। चार बार से ज्यादा चालान होते हैं, तो कुत्ते को इंपाउंड किया जाएगा।

    इन बायलाज को 11 मार्च 2024 को निगम सदन में मंजूरी दी थी। उसके बाद से ही प्रशासन के पास मंजूरी के लिए अटके थे। अब इनकी अधिसूचना जारी होने के बाद यह पूरे शहर में लागू हो गए हैं।।

    जानिए किस घर में कितने कुत्ते रख सकते हैं

    पांच मरले तक1 कुता (अगर अलग फ्लोर पर एक परिवार से अधिक तो अधिकतम तीन कुत्ते) पांच से 12 मरले तक 02 कुत्ते (अगर अलग फ्लोर पर एक परिवार से अधिक तो अधिकतम तीन कुत्ते)12 मरले से एक कनाल तक 03 कुत्ते इसमें एक स्ट्रे अपनाना होगा (अलग फ्लोर पर एक परिवार से अधिक तो अधिकतम 5 कुत्ते, उनमें दो स्ट्रे)

    एक कनाल से अधिक

    04 कुत्ते इसमें दो स्ट्रे अपनाने होंगे (अगर अलग फ्लोर पर एक परिवार से अधिक तो अधिकतम छह कुत्ते, प्रत्येक परिवार का तीसरा कुत्ता अपनाया गया होगा)

    दस दिन में दावा नहीं तो कुत्ता होगा नीलाम

    इन बायलाज के तहत इंपाउंड किए कुत्ते को सात दिन में रिलीज के लिए दावा नहीं करते, तो रजिस्ट्रेशन रद कर इसे खुली बोली में नीलाम किया जाएगा। स्टलजेशन के बाद कुत्ते के कान पहचान के लिए चिप लगाई जाएगी।