Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में महिला मरीज से शारीरिक छेड़छाड़ के आरोपित डॉक्टर को नहीं मिली जमानत, जेल में रहना पड़ेगा

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 18 Sep 2025 06:00 PM (IST)

    चंडीगढ़ में इलाज के बहाने महिला मरीज से छेड़छाड़ के आरोपी डॉक्टर अनिल काकरिया की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। सेक्टर 3 थाना पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार किया था जिसके बाद उनके वकील ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया जिसके बाद अदालत ने याचिका रद कर दी।

    Hero Image
    दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने डॉक्टर की जमानत अर्जी रद कर दी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इलाज के बहाने महिला मरीज से शारीरिक छेड़छाड़ करने के आरोपित डाॅ. अनिल काकरिया की जमानत अर्जी जिला अदालत ने रद कर दी। 71 वर्षीय डाॅ.काकरिया को सेक्टर-3 थाना पुलिस ने तीन महीने पहले गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत केस दर्ज किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनके वकील ने जमानत अर्जी में कहा कि उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने महिला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। वह पिछले 15 साल से क्लीनिक चला रहे हैं, लेकिन उन पर ऐसे आरोप कभी नहीं लगे। इस केस में महिला की गवाही हो चुकी है और मुकदमा पूरा होने में काफी समय लगेगा। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ मिलना चाहिए।

    सरकारी वकील ने कहा कि अगर आरोपित जेल से बाहर आया तो वह केस को प्रभावित करेगा। ऐसे में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उसकी जमानत अर्जी रद कर दी।