चंडीगढ़ में महिला मरीज से शारीरिक छेड़छाड़ के आरोपित डॉक्टर को नहीं मिली जमानत, जेल में रहना पड़ेगा
चंडीगढ़ में इलाज के बहाने महिला मरीज से छेड़छाड़ के आरोपी डॉक्टर अनिल काकरिया की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। सेक्टर 3 थाना पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार किया था जिसके बाद उनके वकील ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया जिसके बाद अदालत ने याचिका रद कर दी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इलाज के बहाने महिला मरीज से शारीरिक छेड़छाड़ करने के आरोपित डाॅ. अनिल काकरिया की जमानत अर्जी जिला अदालत ने रद कर दी। 71 वर्षीय डाॅ.काकरिया को सेक्टर-3 थाना पुलिस ने तीन महीने पहले गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत केस दर्ज किया गया था।
उनके वकील ने जमानत अर्जी में कहा कि उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने महिला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। वह पिछले 15 साल से क्लीनिक चला रहे हैं, लेकिन उन पर ऐसे आरोप कभी नहीं लगे। इस केस में महिला की गवाही हो चुकी है और मुकदमा पूरा होने में काफी समय लगेगा। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ मिलना चाहिए।
सरकारी वकील ने कहा कि अगर आरोपित जेल से बाहर आया तो वह केस को प्रभावित करेगा। ऐसे में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उसकी जमानत अर्जी रद कर दी।
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