Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में पिटबुल-रोटविलर सहित आक्रामक कुत्ते पालने और बेचने पर लगी पाबंदी, नियम तोड़ने पर होगा एक्शन

    Updated: Thu, 30 Oct 2025 12:32 PM (IST)

    चंडीगढ़ में अमेरिकन बुल डॉग, पिटबुल टेरियर, केन कोर्सो, और रॉटवीलर जैसे खतरनाक कुत्तों के पालने और बेचने पर रोक लगा दी गई है। चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डॉग बायलॉज के तहत यह फैसला लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस केस दर्ज होगा और जुर्माना भी लगेगा। पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका शुल्क 500 रुपये है। कुत्ते के नुकसान पहुंचाने पर मालिक को मुआवजा देना होगा।

    Hero Image

    File Photo

    बलवान करिवाल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में खतरनाक प्रवृति के कुत्तों पर पाबंदी लगा दी गई है। अब आप चंडीगढ़ में अमेरिकन बुल डाग, अमेरिकन पिटबुल, पिटबुल टैरियर, बुल टेरियर, केन कोरसो, डोगो अर्जेंटिनो, रोटविलर ब्रीड से क्रास डाग नहीं रख सकते। चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डाग बायलाज के तहत यह पाबंदी लगाई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन सभी कुत्तों को बेहद खतरनाक प्रवृति का माना जाता है। इन कुत्तों के काटने से जुड़े मामलों की कई बेहद खतरनाक वीडियो वायरल होती रही हैं। इनमें भी खासकर पिटबुल के काटने के कई मामले चर्चा का विषय रहे हैं।

    इस प्रजाति के कुत्ते काटने के बाद दांत लाक कर लेते हैं और भूल जाते हैं। इसलिए मारने पर भी छोड़ते नहीं है। इस वजह से अब ऐसे सभी आक्रामक कुत्तों पर चंडीगढ़ में पाबंदी लगा दी गई है। इस पाबंदी के बाद भी अगर कोई यह कुत्ते पालता या बेचता है तो उन पर पुलिस केस दर्ज होगा। साथ ही पेनल्टी अलग से लगेगी।

    बायलाज में इसके लिए नियम बनाए गए हैं। चंडीगढ़ में 15 हजार से अधिक पेट डाग हैं। अब नई अधिसूचना के तहत पेट डाग का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य हो गया है। यह रजिस्ट्रेशन 500 रुपये की फीस के साथ होगा। पांच वर्ष में रिन्यूअल भी करना होगा।

    काटने पर मालिक जिम्मेदार

    मालिक को कुत्ता अपने नियंत्रण में रखना होगा। अगर पंजीकृत कुत्ता किसी व्यक्ति, संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो मालिक इसका जिम्मेदार होगा। वहीं, पीड़ित को मुआवजा या खर्च देने के लिए प्रतिबद्ध होगा। आवारा कुत्तों के काटने पर नगर निगम को मुआवजा देना होता है। अब निजी कुत्ते के लिए मालिक को मुआवजा देना होगा।

    यह मुआवजा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रति दांत दस हजार रुपये निर्धारत कर रखा है। 150 से अधिक मामलों में मुआवजा दिया भी जा चुका है। कहीं कुत्ता शौच करता है तो मालिक को इसे उठाकर डिस्पोज आफ करना होगा। ऐसा नहीं करने पर भी दस हजार तक जुर्माना लगेगा। आवारा कुत्तों को निर्धारित जगह पर ही खाना डाल सकेंगे। आरडब्ल्यूए से मिलकर यह स्थान निर्धारित किए गए हैं।

    गले में मैटल टोकन और पट्टा अनिवार्य

    कुत्ते को घर से बाहर ले जाते समय उसके गले में पट्टा होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं मिलने पर भी जुर्माना लगेगा। पट्टा कुत्ते को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। खुला कुत्ता किसी पर हमला कर सकता है। इसके अलावा गले में मैटल टोकन भी होगा। जिसमें कुत्ते की जानकारी होगी। उसकी वैक्सीनेशन का रिकार्ड होगा।