चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला, क्रम से हटकर सरकारी आवास का आवंटन अब सिर्फ एक बार
चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी आवास आवंटन नियमों में संशोधन किया है जिसके अनुसार अब आउट ऑफ टर्न आवास आवंटन का लाभ किसी आवेदक को केवल एक बार ही मिलेगा। यदि कोई अधिकारी पहले यह सुविधा ले चुका है तो उसे दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि स्थानांतरण के कारण गैर-पात्र कार्यालय में जाने पर आवास वापस करने व बाद में पात्र कार्यालय में स्थानांतरण होने पर इसका लाभ ले सकता है।।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन में आउट ऑफ टर्न (क्रम से हटकर) आवास आवंटन का लाभ किसी आवेदक को केवल एक बार ही दिया जाएगा। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी एक बार इस सुविधा का लाभ ले चुका है तो उसे पुनः इसका लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, यदि वह स्थानांतरण के चलते गैर-पात्र कार्यालय में जाने पर आवास को वापस कर देता है और बाद में पुनः उसका किसी पात्र कार्यालय में स्थानांतरण हो जाता है तो वह इसका लाभ ले सकता है।
चंडीगढ़ प्रशासन ने इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव को एक पत्र में बताया है कि प्रशासन द्वारा सरकारी आवास (चंडीगढ़ प्रशासन सामान्य पूल) आवंटन नियम, 1996’ में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। संशोधित प्रविधानों के अनुसार, यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने हक से नीचे की श्रेणी के सरकारी आवास में रह रहा है तो उच्च श्रेणी के आवास के लिए आउट ऑफ टर्न आवंटन पर विचार किया जा सकता है।
हालांकि ऐसा केवल तभी किया जाएगा जब वर्तमान आवास आवंटन को पांच वर्ष पूरे हो चुके हों और वह कम-से-कम एक श्रेणी उच्च आवास के लिए पात्र हो और उसका वर्तमान आवास टाइप-6 या उससे नीचे का हो। अन्य सभी मामलों में आवास आबंटन केवल वरिष्ठता सूची के आधार पर ही किया जाएगा।
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