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    निजी होटल के शेफ को ट्रक की टक्कर के बाद हादसे में गंवानी पड़ी टांग, अब मिलेगा 49 लाख रुपये मुआवजा

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:24 PM (IST)

    चंडीगढ़ में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने ट्रक से टक्कर में घायल निजी होटल के शेफ को  49.54 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया। पंचकूला के एक ...और पढ़ें

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    मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ ने सुनाया फैसला।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्रक से टक्कर में घायल हुए एक व्यक्ति को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 49.54 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया है। पंचकूला के एक निजी होटल में बतौर शेफ काम करने वाले 37 वर्षीय हीरा सिंह दो साल पहले एक ट्रक से टक्कर में बुरी तरह घायल हो गए थे। इस हादसे में उनकी एक टांग तक काटनी पड़ी थी जिस कारण वह दिव्यांग हो गए।

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    उनकी ओर से एडवोकेट सुनील के. दीक्षित ने मुआवजे के लिए ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में बताया कि 14 अप्रैल 2023 को दोपहर करीब डेढ़ बजे वह होटल से काम खत्म कर अपनी साइकिल से लौट रहे थे। पंचकूला में सेक्टर-4 और 12 की ट्रैफिक लाइट प्वाइंट पर एक ट्रक ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी।

    टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर गए। ट्रक उन्हें घसीटता हुआ कुछ दूर तक ले गया। इस हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें पीजीआइ ले जाया गया। उनकी टांगों में फ्रैक्चर हो गया था। एक टांग को तो काटना पड़ा। इस कारण वह दिव्यांग हो गए। ऐसे में उन्होंने मुआवजे के लिए ट्रक चालक सेक्टर-25 पंचकूला निवासी छोटे लाल, ट्रक मालिक आरएन कांट्रेक्टर्स और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस दायर कर दिया।

    एक टांग के बिना काम करना मुश्किल

    एडवोकेट दीक्षित ने ट्रिब्यूनल में कहा कि हीरा सिंह एक निजी होटल में शेफ थे और उनकी महीने की सेलरी करीब 25 हजार रुपये थी। शेफ के काम में सब्जियां धोने से लेकर काटने तक काफी देर तक खड़े रहना पड़ता था।

    ऐसे में एक टांग के बिना यह काम उनके लिए मुश्किल हो गया। इस हादसे के कारण उन्हें काफी नुकसान भी हुआ। वहीं, आरोपितों ने इस याचिका का विरोध किया, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने हीरा सिंह को 49.54 लाख रुपये दिए जाने का फैसला सुनाया।