चंडीगढ़ में नशा तस्कर को 10 साल कैद, एक लाख जुर्माना, कोर्ट ने कहा- ऐसे अपराधों में कड़ी सजा जरूरी
चंडीगढ़ में नशा तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फैसले में, बूप्रेनोरफीन के इंजेक्शन बेचने वाले एक व्यक्ति को 10 साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना ल ...और पढ़ें

नशा तस्कर से बूप्रेनोरफीन के इंजेक्शन बरामद हुए थे।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जिला अदालत ने नशा तस्करी के मामले में दोषी करार दिए गए युवक को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि नशीले पदार्थ युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और यह समाज ही नहीं, बल्कि देश के लिए भी गंभीर खतरा हैं। ऐसे अपराधों में कड़ी सजा जरूरी है, ताकि यह दूसरों के लिए भी सबक बने।
सजा पाने वाले दोषी की पहचान सेक्टर-25 निवासी परवीन के रूप में हुई है। मामले के अनुसार, सेक्टर-11 थाना पुलिस ने अगस्त 2019 में आरोपित को नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से बूप्रेनोरफीन के 10 इंजेक्शन (प्रत्येक 2 एमएल) बरामद किए थे।
सीएफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, इंजेक्शनों में मौजूद घोल का कुल वजन 20.5 ग्राम पाया गया, जिसे एनडीपीएस एक्ट के तहत व्यवसायिक मात्रा (कामर्शियल क्वांटिटी) माना गया।
इसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए सजा पर फैसला सुनाया।

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