चंडीगढ़ में कोठी कब्जाने का मामलाः पूर्व एसएचओ राजदीप को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा
चंडीगढ़ में कोठी कब्जाने के मामले में पुलिस आरोपित पूर्व एसएचओ राजदीप सिंह को जिला सोमवार दोपहर अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपित राजदीप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले अदालत ने आरोपित राजदीप सिंह को दो दिन के रिमांड पर भेजा था।

चंडीगढ़, जेएनएन। कोठी प्रकरण में पकड़े गए आरोपित सेक्टर-39 थाने के पूर्व एसएचओ राजदीप को चंडीगढ़ पुलिस सोमवार दोपहर बाद जिला अदालत में पेश किया। इससे पहले पुलिस ने शनिवार को आरोपित राजदीप को कोर्ट में पेश कर दो दिन के रिमांड हासिल किया था। आज दोबारा आरोपित को अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पुलिस को कोठी प्रकरण मामले में अभी भी कई अहम सुराग जुटाने हैं। शिकायतकर्ता की शिकायत से लेकर कोठी मालिक राहुल मेहता का मेडिकल सर्टिफिकेट यह सब पुलिस को अभी तक बरामद नहीं हुआ है।
वहीं, राजदीप के वकील हरिश भारद्वाज का कहना है कि राजदीप को शिकायत की आड़ में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब राजदीप सेक्टर-39 थाने में प्रभारी थे तो उन्होंने 100 नंबर की कॉल पर एक्शन लिया था। इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट और कोठी की शिकायत जैसी कोई बात नहीं जुड़ी है।
कोर्ट में पुलिस ने यह भी दलील थी कि राजदीप ने कोठी मालिक की शिकायत को दर्ज ही नहीं किया था, जबकि राहुल मेहता ने उन्हें लिखित में शिकायत दी थी। इसके अलावा पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राजदीप ने केस रजिस्टर्ड न करने की एवज में कहीं कोई राशि तो नहीं ली थी या ली थी तो वह रकम कितनी थी। अभी तक इन पहलुओ के बारे पुलिस कोई भी सुराग का पता नहीं लगा पाई है। वहीं, यह बात भी सामने आई थी कि रिमांड के दौरान राजदीप पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था।
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