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    बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को नहीं मिली जमानत, आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत नहीं

    Updated: Mon, 18 Aug 2025 05:50 PM (IST)

    मोहाली जिला अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विजिलेंस ब्यूरो ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में नाभा जेल में बंद हैं। अदालत ने अगली सुनवाई 28 अगस्त को तय की है और राजनीतिक गलियारों में हलचल है।

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    पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया को 25 जून को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। जिला अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मजीठिया ने यह जमानत याचिका 14 जुलाई को दाखिल की थी, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही थी।

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    पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया को 25 जून को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं और नाभा जेल में बंद हैं। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 28 अगस्त तय की है, जिस दिन मजीठिया को अदालत में पेश किया जाएगा।

    इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल बनी हुई है। अकाली दल का कहना है कि मजीठिया को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बनाया जा रहा है, वहीं विजिलेंस ब्यूरो का दावा है कि उनके पास मजीठिया की आय से अधिक संपत्ति के पुख्ता सबूत मौजूद हैं।

    बैरक बदलने पर सुनवाई 21 को

    बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के वकीलों की तरफ से जमानत के साथ-साथ नाभा जेल में उनकी बैरक बदलने के लिए भी एक याचिका लगाई गई है। इस पर भी पिछले मंगलवार को ही सुनवाई हुई। अब इस मामले में 21 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी।

    वकीलों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को खूंखार सजा काट रहे दोषियों के साथ रखा गया है। जिससे उन्हें सुरक्षा का खतरा है। जो दो दोषी उनके साथ रह रहे हैं, उनमें से एक पर बच्चों की हत्या और दूसरे पर नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म करने की सजा मिली हुई है। ऐसे में प्रोटोकाल के हिसाब से उन्हें अलग-अलग बैरक में रखा जाना चाहिए।

    28 तक जेल में है मजीठिया

    मजीठिया को 25 जून को विजिलेंस टीम ने अमृतसर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह नाभा जेल में बंद हैं। मजीठिया की वीरवार को 13 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी। इसके बाद नाभा जेल से उसे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड बढ़ा दिया है।

    अब मजीठिया को 28 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा। इस केस के अलावा अमृतसर में भी एक और मामला दर्ज है। आरोप है कि जब 25 जून को विजिलेंस टीम उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी, तो उन्होंने टीम के साथ दुर्व्यवहार किया और पुलिसकर्मियों से झगड़ा किया। इसी दौरान उनके एक समर्थक पर भी मामला दर्ज किया गया है और गैर-जमानती धाराएं लगाई गई हैं।