बिक्रम सिंह मजीठिया की अभी जेल में ही कटेंगी रातें, अदालत ने दो अगस्त तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। धन शोधन मामले में गिरफ्तार हुए मजीठिया अब 2 अगस्त को अगली सुनवाई का सामना करेंगे। अदालत ने यह फैसला एएनआई के माध्यम से सुनाया। अकाली नेता फ़िलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

एएनआई, चंडीगढ़। पंजाब के मोहाली जिले की एक अदालत ने शनिवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल (SAD) नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत 2 अगस्त तक बढ़ा दी। आज मजीठिया को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मोहाली की अदालत में पेश किया गया। शिरोमणि अकाली दल नेता को इससे पहले 6 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
अदालत में सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए, सरकारी वकील फेरी सोफत ने कहा कि अदालत ने मजीठिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी न्यायिक हिरासत 2 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।
मजीठिया को नाभा जेल से लाया गया
शिरोमणि अकाली दल नेता को मोहाली अदालत में पेशी के लिए पटियाला की नई नाभा जेल से लाया गया था। सुनवाई से पहले मोहाली में मौजूद जिला अदालत परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने इससे पहले 25 जून को मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। पूर्व मंत्री कथित तौर पर 540 करोड़ रुपये के "ड्रग मनी" की लॉन्ड्रिंग शामिल हैं।
540 करोड़ ड्रग मनी में फंसे मजीठिया
मजीठिया के खिलाफ दर्ज की गई नई एफआईआर में विजलेंस ने दावा किया था कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि 540 करोड़ रुपये से अधिक के "ड्रग मनी" को कई तरीकों से बनाया गया। इसमें कथित तौर पर मजीठिया ने इसमें मदद की थी। मजीठिया के खिलाफ यह एफआईआर पंजाब पुलिस के एक विशेष जांच दल द्वारा 2021 के ड्रग मामले में की जा रही जांच से उपजी है।
2021 में, मजीठिया पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई एंटी-ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स की 2018 की एक रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। मजीठिया ने पटियाला जेल में पाँच महीने से ज़्यादा समय बिताया और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत दिए जाने के बाद अगस्त 2022 में जेल से बाहर आ गए। पीटीआई सीएचएस
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