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    मोहाली कोर्ट में मजीठिया की पेशी के दौरान हुई थी हाथापाई, पुलिस अधिकारियों ने दी सफाई; आखिर क्या है पूरा मामला?

    Updated: Thu, 10 Jul 2025 11:28 AM (IST)

    चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान पंजाब पुलिस और कोर्ट कर्मचारियों के बीच हाथापाई हुई। कोर्ट कर्मचारियों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है जबकि पुलिस का कहना है कि मजीठिया को बैकडोर से ले जाने पर बहस हुई थी। कोर्ट इस मामले में कार्रवाई कर सकती है।

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    रविवार को मोहाली की अदालत में पेशी के दौरान पंजाब पुलिस और कोर्ट कर्मचारियों के बीच हाथापाई हुई थी।

    रोहित कुमार, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की बीते रविवार को मोहाली की अदालत में पेशी के दौरान पंजाब पुलिस ने कोर्ट कर्मचारियों से हाथापाई की। अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में अब कोर्ट कार्रवाई कर सकती है।

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    कोर्ट कर्मचारी जहां पुलिस कर्मचारियों पर हाथापाई करने का आरोप लगा रहे है। वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ मजीठिया को बैकडोर से कोर्ट के अंदर ले जाने पर बहस हुई। कोर्ट कर्मचारियों के मुताबिक पंजाब पुलिस का एक इंस्पेक्टर बैक डोर से मजीठिया को अदालत परिसर में लेकर जाना चाहते थे।

    लेकिन पुलिस को इस बात से अवगत करवाया गया कि बैक डोर से एंट्री पर जज साहिब ने सब के लिए रोक लगा रखी है। लेकिन इंस्पेक्टर नहीं माने और कोर्ट कर्मचारियों से हाथापाई कर गेट पर लगे ताले की चाबी छीन ली।

    उधर, इस मामले में पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जश्नप्रीत सिंह ने कहा कि कर्मचारियों से हाथापाई नहीं की, लेकिन बहस जरूर हुई। हम आरोपित को दूसरी तरफ से लेकर जाना चाहते थे। हाथापाई की कोई बात नहीं है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 25 जून को मजीठिया को गिरफ्तार किया था।

    अगले दिन उन्हें मोहाली लाया गया और अदालत ने उन्हें विजिलेंस ब्यूरो के तहत सात दिन की हिरासत में भेज दिया। इसके बाद रिमांड को चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया। करीब 12 दिन बाद बीते रविवार को मोहाली की अदालत ने मजीठिया को अदालत लाया गया।

    मजीठिया को भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच अदालत में लाया गया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इस दौरान पंजाब पुलिस ने शिअद समर्थकों को हिरासत में ले लिया था। जहां तक की कोर्ट परिसर में पर्दे तक लगा दिए थे। कोर्ट कर्मचारियों को भी अदालत में अंदर बाहर आने जाने में बाहरी दिक्कत का सामना करना पड़ा था।

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